Move to Jagran APP

कोरोना काल की किस्तों पर ब्‍याज नहीं लेगा यूपी आवास विकास पर‍िषद, अवैध निर्माण सील करने का म‍िला अध‍िकार

कोरोना काल में आवास विकास परिषद अपने आवंटियों से किस्तों पर ब्याज नहीं लेगा। मंगलवार को आवास विकास की 253वीं बैठक में फैसला किया गया कि 2021 में दो माह अप्रैल व मई की किस्तों पर कोई ब्याज नहीं लगेगा। अब पार्किंग बदलवाने के नियम सरल कर दिए गए हैं।

By Vikas MishraEdited By: Published: Tue, 22 Jun 2021 08:12 PM (IST)Updated: Tue, 22 Jun 2021 08:38 PM (IST)
कोरोना काल की किस्तों पर ब्‍याज नहीं लेगा यूपी आवास विकास पर‍िषद, अवैध निर्माण सील करने का म‍िला अध‍िकार
आवास विकास परिषद कोरोना काल में अपने आवंटियों से किस्तों पर ब्याज नहीं लेगा।

लखनऊ, जेएनएन। कोरोना काल के दौरान आवास विकास परिषद अपने आवंटियों से किस्तों पर ब्याज नहीं लेगा। मंगलवार को आवास विकास की 253वीं बैठक में यह फैसल किया गया। इसके तहत 2021 में दो माह अप्रैल व मई की किस्तों पर कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा। वहीं, अब पार्किंग बदलवाने के नियम सरल कर दिए गए हैं। पार्किंग उपलब्ध रहने पर अब आवंटी एक फीसद शुल्क जमा करके अपनी मनचाही पार्किंग ले सकेगा।

loksabha election banner

उत्तर प्रदेश शासन, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के प्रमुख सचिव दीपक कुमार ने बताया कि अभी तक जो भूखंड परिषद निकालता था, उसमें बच जाने पर उन्हें अनारक्षित कर दिया जाता था। अब जिन भूखंडों का आवंटन शेष रह जाएगा और जिस श्रेणी के भूखंड होंगे, उनका उसी श्रेणी में आवंटन फिर से किया जाएगा।प्राधिकरण की तर्ज पर उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद को भी अवैध निर्माण सील करने का अधिकार होगा। इससे संबंधित प्रस्ताव परिषद ने शासन को भेजने का निर्णय किया है। वहीं, मिडिल इनकम ग्रुप हाउसिंग स्कीम 1968 को समाप्त किए जाने निर्णय किया गया है। परिषद स्टाफ भवन में अध्यासित परिषद कार्मिकों को कोविड 19 के दृष्टिगत समान किराया लिए जाने का निर्णय किया गया। 

लखनऊ से एक हजार प्रति वर्ग मी. सस्ती होगी अयोध्या में जमनीः अयोध्या में आवास विकास परिषद की 1194 एकड़ टाउनशिप लखनऊ से एक हजार प्रति वर्ग मी. सस्ती होगी। अपर आवास आयुक्त एवं सचिव डा. नीरज शुक्ला ने बताया कि तीन प्रतिशत प्रशासनिक शुल्क घटाने के साथ ही कई अन्य शुल्क कम किए गए हैं। वहीं ग्राम तिहुरा मांझा में 31.360 हेक्टेअर भूमि को बोर्ड बैठक में खरीदने का निर्णय किया गया है।

तीन करोड़ मेट्रो को देना होगा किरायाः उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड से आवास विकास परिषद कानपुर में कास्टिंग यार्ड के लिए दी गई जमीन का किराया तीन साल में तीन करोड़ रुपये लिया जाएगा। यह जमीन छह हेक्टेअर है। इसे अस्थाई रूप से दिया गया है।

इन पर हुआ फैसला

  • सेवानिवृत्त जेई ओमपाल सिंह के विरुद्ध विभागीय जांच करने का निर्णय
  • सेवानिवृत्त वरिष्ठ सहायक लखन सिंह की पेंशन की 15 फीसद कटौती, पंद्रह वर्षों तक किए जाने का निर्णय किया गया।
  • सेवानिवृत्त प्रशासनिक अधिकारी बनवारी लाल शर्मा की पेंशन दस साल तक दस फीसद कटकर मिलेगी।
  • भूमि अर्जन के कार्यों को प्रभावी ढंग से संपादित कराए जाने के लिए तैयार किए गए प्रोसेस को लागू करने का निर्णय लिया गया।
  • सेवानिवृत्त अधिशासी अभियंता अरविंद कुमार, सेवानिवृत्त लेखाकार संतोष कुमार चौहान, सेवानिवृत्त प्रशासनिक अधिकारी राकेश सक्सेना के विरुद्ध विभागीय जांच किए जाने का निर्णय लिया गया।

Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.