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Lucknow: होटल लेवाना अग्निकांड के बाद जागा एलडीए, 500 वर्ग मीटर से बड़े सभी भवनों की होगी जांच

लखनऊ व‍िकास प्राध‍िकरण (एलडीए) उपाध्यक्ष डा. इंद्रमणि त्रिपाठी ने गुरुवार को अहम बैठक में कहा क‍ि शहर में 500 वर्ग मीटर से बड़े और 15 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले भवनों का आडिट कर वहां उपलब्ध अग्निशमन के मानकों की जांच करने का आदेश द‍िया।

By JagranEdited By: Anurag GuptaPublished: Thu, 29 Sep 2022 11:30 PM (IST)Updated: Thu, 29 Sep 2022 11:34 PM (IST)
Lucknow: होटल लेवाना अग्निकांड के बाद जागा एलडीए, 500 वर्ग मीटर से बड़े सभी भवनों की होगी जांच
Lucknow Development Authority: लविप्रा उपाध्यक्ष ने बैठक कर दिए अधिकारियों को आदेश।

लखनऊ, जागरण संवाददाता। होटल लेवाना अग्निकांड से सबक लेते हुए शहर में फायर मानकों के विपरीत बनाए गए बड़े भवनाें को चिन्हित कर उनका आडिट होगा। लखनऊ व‍िकास प्राध‍िकरण (एलडीए) 500 वर्ग मीटर से बड़े और 15 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले भवनों का आडिट कर वहां उपलब्ध अग्निशमन के मानकों की जांच करेगा। वहीं इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान को इस वर्ष फायर एनओसी देने में अग्निशमन विभाग ने मना कर दिया है।

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फायर सिस्टम की जांच करने के आदेश

अग्निशमन विभाग की ओर से उठायी गई आपत्ति के निराकरण के लिए संबंधित अधिकारी निरीक्षण कर इसका समाधान करेंगे। इसके लिए लविप्रा उपाध्यक्ष डा. इंद्रमणि त्रिपाठी ने गुरुवार को अहम बैठक की। लविप्रा उपाध्यक्ष ने प्राधिकरण के बनाये सभी अपार्टमेंट व नियोजित योजनाओं में 500 वर्ग मीटर से ऊपर बने बहुमंजिली आवास/ कामर्शियल निर्माण/ नर्सिंग होम/ स्कूलों में फायर सिस्टम की जांच करने के आदेश दिए।

जारी एनओसी की सूची मांगी

मुख्य अग्निशमन अधिकारी के साथ उन्होंने सभी जोनल अधिकारी, अधिशासी अभियंता, सहायक अभियंता व अवर अभियंताओं के बीच समन्वय बनाने के भी आदेश दिए। उन्होंने कहा कि 500 वर्ग मीटर क्षेत्रफल से अधिक के स्वीकृत मानचित्रों की सूची बनाकर फायर आडिट के लिए मुख्य अग्निशमन अधिकारी को उपलब्ध कराया जाएगा। जितने भवनों में अग्निशमन विभाग ने एनओसी जारी किए हैं, उनकी सूची मुख्य अग्निशमन अधिकारी लविप्रा को उपलब्ध कराएगा।

निर्माणकर्ता फर्मों को ब्लैक लिस्ट करने की तैयारी 

उपाध्यक्ष ने कहा कि वर्ष 2016 के पूर्व से निर्मित और संचालित होटलों में उपलब्ध फायर फाइटिंग व्यवस्था की जानकारी अग्निशमन अधिकारी लविप्रा को उपलब्ध कराएंगे। प्राधिकरण के कामर्शियल और ग्रुप हाउसिंग योजनाओं में विद्युत सेफ्टी को भी चेक किया जाएगा। प्राधिकरण के अपार्टमेंटों में फायर सिस्टम व विद्युत सुरक्षा की अनदेखी करने वाली निर्माणकर्ता फर्मों को ब्लैक लिस्ट किया जाएगा।


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