हिंदू पत्नी को आस्था बदलने पर विवश न करे मुस्लिम पति
महिला के पिता की याचिका पर हाईकोर्ट ने दिया आदेश। पति को पत्नी के नाम 11 लाख रुपये फिक्स करने का आदेश, सम्मानित जीवन जीने के लिए सारी सुख सुविधाएं प्रदान करने को कहा।
लखनऊ, जेएनएन। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने मुस्लिम पति को अपनी नवविवाहिता हिंदू पत्नी के नाम 11 लाख रुपये फिक्स डिपॉजिट करने का आदेश दिया है। साथ ही पति व उसके परिवार को आदेश दिया कि पत्नी को अपनी आस्था बदलने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा और उसे एक सम्मानित जीवन जीने के लिए सारी सुख सुविधाएं प्रदान की जाएं। यह आदेश जस्टिस एआर मसूदी की बेंच ने पत्नी के पिता की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया। कोर्ट ने पत्नी की मांग पर लखनऊ व बहराइच के पुलिस कप्तान को उसे आवश्यकतानुसार समुचित सुरक्षा प्रदान करने का आदेश दिया है।
दरअसल पत्नी के पिता ने कोर्ट में कहा था कि उसकी बेटी को बंधक बना कर रखा गया है, जिसे मुक्त कराया जाए। महिला गुरुवार को कोर्ट में हाजिर हुई। कोर्ट के पूछने पर उसने बताया कि उसे किसी ने बंधक नहीं बनाया है। उसने अपनी इच्छा से विवाह किया है और वह अपनी मर्जी से पति के साथ रह रही है।
काफी देर चली सुनवाई के बाद पति ने कहा कि वह अपनी पत्नी के नाम दस साल के लिए 11 लाख रुपये फिक्स डिपॉजिट करेगा, जिसका ब्याज उसकी पत्नी को खर्च के लिए मिलता रहेगा। कोर्ट ने पति को इसके लिए तीन माह की मोहलत दी और कहा कि यदि रुपये जमा करने का सबूत पेश नहीं किया जाता तो वह 4 अप्रैल को व्यक्तिगत रूप से सुनवाई के लिए हाजिर रहेगा।