Move to Jagran APP

सवा तीन करोड़ पुराने वाहनों में भी लगेगी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट, 15 दिन में जारी होगी गाइडलाइन

उत्तर प्रदेश में जारी हुआ आदेश कमेटी 15 दिन में तय करेगी गाइडलाइन। अगले माह से डीलर ही लगाएंगे गाडि़यों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट।

By Anurag GuptaEdited By: Published: Sat, 23 Nov 2019 09:23 AM (IST)Updated: Mon, 25 Nov 2019 09:28 AM (IST)
सवा तीन करोड़ पुराने वाहनों में भी लगेगी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट, 15 दिन में जारी होगी गाइडलाइन
सवा तीन करोड़ पुराने वाहनों में भी लगेगी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट, 15 दिन में जारी होगी गाइडलाइन

लखनऊ [नीरज मिश्र]। नए वाहनों के बाद अब परिवहन विभाग प्रदेश के सवा तीन करोड़ से अधिक पुरानी गाडिय़ों में भी हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (एचएसआरपी) लगाएगा। पुराने वाहनों में भी नंबर प्लेट डीलर ही लगाएंगे। परिवहन आयुक्त ने इस बाबत कमेटी गठित की है, जो नंबर प्लेट से जुड़े दिशा-निर्देश तय करते हुए 15 दिन में रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। नई गाइड लाइन बनते ही अगले माह से पुराने वाहनों में एचएसआरपी लगनी शुरू हो जाएगी। 

loksabha election banner

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के निर्देश पर पहली अप्रैल, 2019 से नए वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्टे्रशन प्लेट लगाए जाने का प्रावधान किया गया था। उसके बाद से जो नई गाडिय़ां बाजार में आ रही हैं, उनमें डीलर एचएसआरपी लगाकर ही एजेंसी से भेज रहे हैं। 

इतने वाहनों में लगेगी  एचएसआरपी

राजधानी लखनऊ-23,40,901

लखनऊ संभाग-46,44,849 

प्रदेश-3,27,12,000 

इन बिंदुओं पर बन रही गाइड लाइन

कैसे वाहनों पर एचएसआरपी लगेगी, कैसे आवेदन होगा, क्या फीस होगी, कैसे डीलर लगाएगा आदि सभी बिंदुओं पर अफसरों ने काम शुरू कर दिया है। अधिकारियों के मुताबिक, 15 दिन में गाइडलाइन तैयार कर परिवहन आयुक्त को भेज दी जाएगी।  

परिवहन आयुक्त धीरज साहू ने बताया कि तकरीबन सवा तीन करोड़ से अधिक पुराने वाहनों में भी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाई जाएंगी। इसका काम अंतिम चरणों में है।  


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.