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दुष्कर्म के मामले में पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति की जमानत पर सुनवाई अब आठ जुलाई को

इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच के जस्टिस अनिरुद्ध सिंह ने आज पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति जमानत याचिका पर बहस सुनने के बाद 9 जुलाई को इस मामले को सुनने का निर्देश दिया।

By Dharmendra PandeyEdited By: Published: Thu, 06 Jun 2019 04:10 PM (IST)Updated: Thu, 06 Jun 2019 04:14 PM (IST)
दुष्कर्म के मामले में पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति की जमानत पर सुनवाई अब आठ जुलाई को
दुष्कर्म के मामले में पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति की जमानत पर सुनवाई अब आठ जुलाई को

लखनऊ, जेएनएन। दुष्कर्म तथा नारी उत्पीडऩ के मामले में लंबी अवधि से जेल में बंद पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति की जमानत पर अब आठ जुलाई को सुनवाई होगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में आज इस मामले में सुनवाई के बाद अब अगली तिथि दी गई है।

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पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति की जमानत अर्जी पर अब सुनवाई आठ जुलाई को होगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच के जस्टिस अनिरुद्ध सिंह ने आज पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति जमानत याचिका पर बहस सुनने के बाद 9 जुलाई को इस मामले को सुनने का निर्देश दिया।

गायत्री प्रसाद प्रजापति की जमानत याचिका पर आज सुनवाई का मामला बेहद गोपनीय था। इलाहाबाद हाई कोर्ट में ग्रीष्मकालीन अवकाश के कारण केवल आपातकालीन और अत्यंत महत्व के मामलों पर ही हो सुनवाई का प्रावधान है। दुष्कर्म जैसे केस में जमानत याचिका पर सुनवाई का कोई प्रावधान नहीं है। जमानत के लिए गायत्री प्रजापति के बेटे अनिल प्रजापति ने याचिका दाखिल की थी। इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के कोर्ट नंबर 30 में (सीरियल नंबर-33) पांच को ही सुनवाई होनी थी, लेकिन ईद के कारण सुनवाई अगले दिन यानी छह जून के लिए बढ़ा दी गई।

चित्रकूट में प्रजापति के खिलाफ केस लिखाने वाली महिला नेता पर हमला

पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति के खिलाफ मुकदमा लिखाने वाली महिला नेता पर मंगलवार शाम चित्रकूट रामघाट पर उसके घर से कुछ दूरी पर जानलेवा हमला किया गया। हमीरपुर से लौटते समय उनकी कार में दो बार टक्कर मारने के बाद एक हमलावर ने रिवाल्वर तान दी लेकिन शोर मचाने पर भाग निकले। मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू की है। कर्वी कोतवाली अंतर्गत सीतापुर पुलिस चौकी क्षेत्र में रामघाट चित्रकूट निवासी सविता पाठक पूर्व सभासद हैं। कल को कोतवाली में दर्ज रिपोर्ट में सविता ने बताया कि हमीरपुर के राठ थाने में 15 दिसंबर 2018 को राम ङ्क्षसह व अन्य के विरुद्ध लिखवाए गए बेटी तान्या पाठक को ले जाने के मुकदमे में फाइनल रिपोर्ट लगने की जानकारी पर चार जून को न्यायालय में पैरवी करने गई थी। वहां से लौटते समय काले रंग की इंडीवर कार सवार लोगों ने रास्ते में दो बार उनकी कार में टक्कर मारी। दहशत के कारण कुछ नहीं बोली। घर के पास पहुंचने पर मंगलवार शाम करीब तीन बजे कार सवार हमलावरों ने गाली-गलौज कर रुकने को लेकर आवाज लगाई। पीछे मुडऩे पर राम सिंह, बेटी तान्या पाठक, अधिवक्ता दिनेशचंद्र त्रिपाठी, विनीत ङ्क्षसह, व्यास वर्मा, अंशु गौड़ नजर आए।

आरोपित राम सिंह ने रिवाल्वर तान दी। शोर मचाने पर कामतानाथ मंदिर की ओर सभी भाग निकले। यूपी-100 पुलिस टीम मौके पर पहुंची। पीडि़ता ने बताया कि आरोपित राम सिंह  ने अधिवक्ता दिनेश के साथ मिलकर पूर्व मंत्री के मामले में दोबारा गवाही का दबाव बनाया था। इन्कार पर उनकी बेटी तान्या को भी साथ साजिश में मिला लिया इसलिए उससे सभी तरह के संबंध खत्म कर लिए हैं। कोतवाली प्रभारी एके सिंह  ने बताया कि तहरीर के आधार पर मुकदमा लिखा गया है। आरोपित तान्या महिला की बेटी है जबकि दिनेश चंद्र त्रिपाठी मामले में अधिवक्ता रहे हैं। मामले की जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। 

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