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कुमार विश्वास पर चल रहे तीन मुकदमे शासन ने लिए वापस, लोस चुनाव के दौरान अमेठी में दर्ज हुई थी एफआइआर

जिला मजिस्ट्रेट अमेठी को अनुसचिव अरुण कुमार राय द्वारा भेजे गए पत्र के अनुसार गौरीगंज थाने में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 364 367 व 389 को राज्यपाल महोदय द्वारा अभियोजन वापस लेने के लिए अनुमति प्रदान कर दी गई है।

By Anurag GuptaEdited By: Published: Fri, 08 Oct 2021 05:54 PM (IST)Updated: Sat, 09 Oct 2021 07:12 AM (IST)
कुमार विश्वास पर चल रहे तीन मुकदमे शासन ने लिए वापस, लोस चुनाव के दौरान अमेठी में दर्ज हुई थी एफआइआर
2014 के लोकसभा चुनाव के दाैरान रास्ता जाम, आचार संहिता उल्लंघन व सरकारी कार्य में बाधा की एफआइआर।

सुलतानपुर, [अभिषेक मालवीय]। शासन ने आम आदमी पार्टी के अमेठी से सांसद प्रत्याशी रहे कवि डा.कुमार विश्वास पर चल रहे तीन फौजदारी के मुकदमों को वापस ले लिया है। ये मुकदमे अमेठी जिले के गौरीगंज थाने में दर्ज हुए थे। इनकी वापसी का पत्र न्याय विभाग के अनुसचिव ने अमेठी जिलाधिकारी को भेजा। इस पर एमपीएमएलए कोर्ट के विशेष लोक अभियोजक ने अदालत में प्रार्थना पत्र देकर मुकदमे की कार्रवाई समाप्त किए जाने की मांग की।

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डा. विश्वास जब 2014 में अमेठी से लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे, उस समय आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने, मार्ग जाम करने व सरकारी कार्य व आमजन के आवागमन में बाधा उत्पन्न करने के तीन मुकदमे दर्ज हुए थे। इन मुकदमों में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल सहित कई लोगों को पुलिस ने अभियुक्त बनाया था। इनमें से एक मुकदमे का विचारण वर्तमान समय में जनप्रतिनिधियों के विरुद्ध दर्ज मुकदमों के लिए विशेष कोर्ट में चल रहा है। दो मुकदमे अभी मजिस्ट्रेट की अदालत में लंबित है। शासन के निर्णय का आधार बनाते हुए लोक अभियोजक वैभव कुमार पांडेय ने मुकदमा वापसी का प्रार्थना पत्र दिया है।

जिला मजिस्ट्रेट अमेठी को अनुसचिव अरुण कुमार राय द्वारा भेजे गए पत्र के अनुसार गौरीगंज थाने में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 364, 367 व 389 को राज्यपाल महोदय द्वारा अभियोजन वापस लेने के लिए अनुमति प्रदान कर दी गई है। इसलिए अदालत में प्रार्थना पत्र देकर शासन के निर्णय का अनुपालन कराया जाए। ध्यान रहे कि शासन से यह निर्णय डीएम अमेठी द्वारा 25 मई 2018 को मुकदमा वापसी के संबंध में प्रेषित पत्र पर समुचित विचारोपरांत 24 अक्टूबर 2021 काे लिया गया है। मुकदमे वापस होंगे या नहीं इसका निर्णय अब विशेष अदालत के जज पीके जयंत लेंगे।


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