अब आपके खाते से निकले रुपए तो न घबराएं, इन शर्तो को करें फॉलो-बैंक करेगा भरपाई
घटना के तीन दिन के भीतर बैंक को लिखित, ईमेल व अन्य माध्यम से सूचित करना होगा। इस दशा में बैंक ग्राहक को पूरा पैसा वापस करेगा।
लखनऊ[जागरण संवाददाता]। खाते से पैसा निकलने की जानकारी होने पर मामले की जानकारी तीन दिन के भीतर अपनी बैंक को दें। ऐसा करने पर फ्रॉड की पूरी जिम्मेदारी संबंधित बैंक की होगी। बैंक आपका पूरा पैसा वापस करेगा। राजधानी लखनऊ में बीते दिनों में बिना जानकारी के खाते से पैसा निकलने के मामलों ने बैंकिंग सिस्टम पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। बैंकों में जमा पैसा की सुरक्षा को लेकर लोगों में संदेह पैदा हो गया है। जिनके खाते से गाढ़ी कमाई निकली है, अब वह बैंकों के चक्कर काटने को मजबूर हैं। शाखा स्तर पर बैंक अधिकारी व कर्मचारी भी ग्राहकों की इन शिकायतों से किनारा काट रहे हैं। इस गंभीर प्रकरण को लेकर दैनिक जागरण ने भारतीय रिजर्व बैंक से ग्राहक हित में बात की। आरबीआइ ने छह जुलाई 2017 के सकरुलर को हवाला देते हुए ग्राहकों हितों की बात कही है। इसके तहत क्लेम को तीन अलग-अलग व्यवस्थाओं में बाटा गया है। प्रमुख बातें
- ग्राहक को घटना के तीन दिन के भीतर बैंक को लिखित, ईमेल व अन्य माध्यम से सूचित करना होगा। इस दशा में बैंक ग्राहक को पूरा पैसा वापस करेगा।
- ग्राहक द्वारा 4 से 7 दिन के भीतर बैंक को जानकारी देने पर बैंक द्वारा पूरी रकम का भुगतान नहीं किया जाएगा। मामले में ग्राहक की जिम्मेदारी भी तय मानी जाएगी। इसके तहत रकम में कुछ कटौती कर ग्राहक को भुगतान किया जाएगा।
- सात दिन बाद सूचना देने पर बैंक द्वारा बनाई गई पॉलिसी के आधार पर यह तय किया जाएगा कि मामले में ग्राहक की कितनी जिम्मेदारी तय होगी और कितनी बैंक की।