गायत्री प्रसाद प्रजापति को धोखाधड़ी के एक मामले में मिली जमानत, एमपी-एमएलए कोर्ट ने दी सशर्त मंजूरी
विशेष जज पवन कुमार राय ने मुल्जिम गायत्री को 50 हजार की दो जमानत और इतनी ही राशि का व्यक्तिगत बंधपत्र दाखिल करने का आदेश दिया है। साथ ही यह भी आदेश दिया है कि मुकदमे के विचारण के दौरान मुल्जिम अनावश्यक स्थगन अर्जी नहीं देगा।
लखनऊ, विधि संवाददाता। धोखाधड़ी के एक आपराधिक मामले में निरुद्ध सूबे के पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति की जमानत अर्जी एमपी-एमएलए की विशेष अदालत ने सशर्त मंजूर कर ली है। विशेष जज पवन कुमार राय ने मुल्जिम गायत्री को 50 हजार की दो जमानत और इतनी ही राशि का व्यक्तिगत बंधपत्र दाखिल करने का आदेश दिया है। साथ ही यह भी आदेश दिया है कि मुकदमे के विचारण के दौरान मुल्जिम अनावश्यक स्थगन अर्जी नहीं देगा। इस मुकदमे के गवाहों पर किसी प्रकार का दबाव नहीं बनाएगा। उन्हेंं प्रभावित भी नहीं करेगा। आरोप के स्तर पर सुनवाई के दौरान व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा।
ये है मामला
17 सितंबर 2020 को इस मामले की एफआइआर गायत्री की कंपनी के पूर्व निदेशक बृजभुवन चौबे ने थाना गोमती नगर विस्तार में दर्ज कराई थी। इसमें गायत्री प्रजापति, उनके बेटे अनिल प्रजापति व एक अन्य महिला को नामजद किया गया था। इस एफआइआर के मुताबिक वादी की खरगापुर स्थित उसकी पत्नी के नाम की जमीन धमकी देकर एफआइआर में नामजद महिला के नाम करा दी गई। चित्रकूट निवासी इस महिला ने गायत्री प्रजापति पर दुराचार की एफआइआर दर्ज कराई थी। इस मुकदमे में अपने पक्ष में बयान देने के लिए मुल्जिमों द्वारा यह जमीन उसके नाम करा दी गई थी।