आपकी सेहत से कर रहे खिलवाड़, इन्हें बस मुनाफे की धुन-रंगा चना और आटे में घुन
लखनऊ में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने स्पेंसर समेत कई प्रतिष्ठानों को दिया नोटिस खाद्य पदार्थों में मिली मिलावट।
लखनऊ, जेएनएन। जानकर हैरत होगी कि जो चना आप सेहत को दुरुस्त रखने के लिए खरीद रहे हैं उसे कलर मिलाकर बेचा जा रहा है। चना ही नहीं बिरयानी और आटे तक की जांच में खतरनाक रंगों और दूसरे तत्वों की मौजूदगी मिली है जिसके इस्तेमाल से गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। एफएसडीए ने स्पेंसर सहित दोषी प्रतिष्ठानों को नोटिस जारी की है।
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने कुछ दिनो पहले बेहटा रोड स्थित स्पेंसर के स्टोर से भुने चने के नमूने लिए थे। चने को कलर मिलाया था ताकि चमक बनी रहे। जांच में नमूना असुरक्षित निकला। वहीं चौक में सिराज रेस्टोरेंट से लिया गया बिरयानी का नमूना भी जांच में सेहत के लिए खतरनाक निकला। गोमतीनगर में चावला जरनल स्टोर से लिया गए आटे के नमूने में घुन और लार्वा तक पाए गए। तीनों नमूने असुरक्षित आने के बाद नोटिस जारी कर एसीजीएम कोर्ट में मुकदमा दर्ज कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गयी है।
घटिया घी बेचने पर लगा एक लाख जुर्माना
एडीएम कोर्ट ने घटिया खाद्य तेल बाजार में बेचने पर बालाजी ट्रेडिंग कंपनी के प्रोपराइटर कृष्ण गोपाल अग्रवाल पर एक लाख रुपय का जुर्माना लगाया है। जयंती ब्रांड के पांच नमूने जांच के लिए थे जो अधोमानक निकले। इसका मतलब है कि खाद्य तेल में जिस गुणवत्ता का दावा किया गया था वह सही नहीं था।
खराब बेसन पर 50 हजार ठोंका
- गोमतीनगर में विराम खंड स्थित मिष्टान भंडार में बेसन का नमूना मानकों पर खरा नहीं निकला। कोर्ट ने पचास हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
- बिना पंजीयन कारोबार
- गोसाईगंज में बिना पंजीकरण कारोबार करने पर रघुबीर शाप पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
लीवर और पेट के लिए बेहद खतरनाक
खाद्य पदार्थो में अत्यधिक रंग की मिलावट से पेट की तमाम बीमारियां हो जाती हैं जो जानलेवा साबित हो सकती हैं। चिकित्सकों का कहना है कि दरअसल रंग पेट में सीधे जाकर लीवर बुरी तरह इफ्ेक्ट करते हैं। जब कलर खाद्य तेलों के साथ गर्म किया जाता है तो यह जहरीला हो जाता है जो पेट में कई तरह की बीमारियों को जन्म देता है।
आजीवन कारावास और पांच लाख जुर्माना
खाद्य पदार्थ अनसेफ आने पर खाद्य सुरक्षा अधिनियम में आजीवन कारावास और पांच लाख रुपए जुर्माने का प्राविधान है। असुरक्षित खाद्य पदार्थ का लगातार इस्तेमाल करने से जीवन को खतरा हो सकता है।