अध्यापक पर हमले में ब्लॉक प्रमुख को मिला चार साल का कठोर कारावास Ayodhya News
अयोध्या में अनुसूचित जाति के अध्यापक पर हमले का मामला आठ साल बाद आया फैसला। ब्लॉक प्रमुख को मिली चार साल की सजा।
अयोध्या, जेएनएन। विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी हरिनाथ पांडे ने मयाबाजार के ब्लॉक प्रमुख भूपेंद्र सिंह को चार साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। यह फैसला वारदात के करीब आठ साल बाद आया। सजा सुनाने के बाद कोर्ट ने अभियुक्त को न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया। इस फैसले को लेकर कोर्ट परिसर के बाहर देर शाम तक काफी गहमा-गहमी रही।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता रोहित पांडे के मुताबिक घटना गोसाईंगंज थाना क्षेत्र स्थित पूर्व माध्यमिक विद्यालय श्रृंगी ऋषि आश्रम में सात फरवरी 2011 को हुई थी। अभियुक्त भूपेंद्र सिंह सफारी कार से विद्यालय पहुंचा। उसने कक्षा में बच्चों को पढ़ा रहे शिक्षक मायाराम को धमकी देकर बुलाया। बाहर आते ही उसने गाली-गलौज करते हुए हमला करने का प्रयास किया। अध्यापक ने भाग कर अपने को कक्ष में बंद कर लिया। स्कूली ब'चे भी दहशत में आ गए। शिक्षक को हत्या की धमकी देते हुए अभियुक्त भाग गया।
जाएगी ब्लॉक प्रमुख की कुर्सी
अयोध्या : सपा समर्थक भूपेंद्र ङ्क्षसह को चार साल की सजा मिलने व जेल जाने के बाद उसकी ब्लॉक प्रमुख की कुर्सी भी खतरे में पड़ गई है। सजायाफ्ता होने के कारण उसे यह पद गंवाना पड़ेगा। यही नहीं वह फिलहाल चुनाव भी नहीं लड़ पायेगा। उसकी जेल से जल्द रिहाई भी संभव नहीं है। इसकी वजह इलाहाबाद उ'च न्यायालय में 24 दिसंबर से शीतकालीन अवकाश है। इस बीच अपील या जमानत अर्जी पर सुनवाई नहीं हो पाएगी।