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लखनऊ के हेरिटेज जोन में बना पूर्व सांसद का अपार्टमेंट, पुरातत्व विभाग की रिपोर्ट में खुली पोल

नबीउल्लाह रोड पर सम्मी बानों एवं दाऊद अहमद के अपार्टमेंट को हेरिटेज जोन में आने के बाद भी लखनऊ विकास प्राधिकरण (लविप्रा) के अफसरों ने मिलीभगत करके खड़ा करवा दिया। मानचित्र सेल के अवर अभियंता से लेकर अधिशासी अभियंता की कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में आ गई है।

By Rafiya NazEdited By: Published: Tue, 23 Mar 2021 02:25 PM (IST)Updated: Tue, 23 Mar 2021 02:50 PM (IST)
लखनऊ के हेरिटेज जोन में बना पूर्व सांसद का अपार्टमेंट, पुरातत्व विभाग की रिपोर्ट में खुली पोल
लखनऊ में पूर्व सांसद के अपार्टमेंट से रेजीडेंसी की दूरी 123 मीटर, नक्शे पर उठे सवाल।

लखनऊ, जेएनएन। नबीउल्लाह रोड पर सम्मी बानों एवं दाऊद अहमद के अपार्टमेंट को हेरिटेज जोन में आने के बाद भी लखनऊ विकास प्राधिकरण (लविप्रा) के अफसरों ने मिलीभगत करके खड़ा करवा दिया। मानचित्र सेल के अवर अभियंता से लेकर अधिशासी अभियंता की कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में आ गई है। सचिव लविप्रा ने मामला बढऩे पर पुरातत्व विभाग से पूछा था कि रेजीडेंसी से सम्मी बानो एवं दाऊद अहमद का अपार्टमेंट कितनी दूरी पर है। इस पर पुरातत्व विभाग ने लविप्रा को यह दूरी 123 मीटर बताई है। नियमानुसार 200 मीटर के दायरे में निर्माण करने पर अनापत्ति प्रमाण पत्र जरूरी है। ऐसे में माना जा रहा है कि पूर्व सांसद दाऊद अहमद के अपार्टमेंट का नक्शा निरस्त होना तय है।

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पूर्व सांसद ने चार मंजिला की जगह पांच मंजिला अपार्टमेंट बना लिया था। मामला बढऩे पर स्वयं पांचवीं मंजिल गिराई। फिर लविप्रा के प्रवर्तन से जुड़े अभियंताओं ने गिरवा दी। सवाल उठा कि रेजीडेंसी से यह अपार्टमेंट 200 मीटर से कम दूरी पर है और पुरातत्व विभाग ने लविप्रा के मानचित्र सेल व अन्य अफसरों से कई बार पत्राचार किया, लेकिन नियमों की अनदेखी करते हुए अपार्टमेंट खड़ा कर दिया गया। अब पुरातत्व विभाग का जवाब आने पर लविप्रा की किरकिरी हो गई है। नक्शा पास करने वाले सभी अभियंताओं पर कभी भी कार्रवाई हो सकती है। सचिव लविप्रा पवन कुमार गंगवार ने बताया कि पत्र पुरातत्व विभाग से प्राप्त हो गया है। अब मानचित्र सेल से भी जवाब मांगा जाएगा और उस समय तैनात रहे अभियंताओं की सूची भी। आखिर जब दूरी कम थी और नियमानुसार गलत था तो यह कदम क्यों उठाया गया? डीएम एवं लविप्रा उपाध्यक्ष अभिषेक प्रकाश ने कहा कि अगर नियमों की अनदेखी करके नक्शा पास किया गया है तो कार्रवाई होगी। नियमों की अनदेखी नहीं की जा सकती।


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