Ayodhya Case: पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह 12 अगस्त तक पेश करेंगे साक्ष्य, शुक्रवार को गैर हाजिर रहे आरोपित
अयोध्या के ढांचा ध्वंस मामले में दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह समेत अन्य आरोपितों ने मांगा समय।
लखनऊ, जेएनएन। अयोध्या के ढांचा ध्वंस मामले में विशेष अदालत के समक्ष शुक्रवार को भी बचाव पक्ष की ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। बल्कि दस्तावेजी साक्ष्य दाखिल करने के लिए समय दिए जाने की मांग की गई। विशेष न्यायाधीश सुरेंद्र कुमार यादव ने आरोपित पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के अधिवक्ता की अर्जी पर 12 अगस्त तक बचाव के साक्ष्य दाखिल करने का निर्देश दिए। शुक्रवार को सुनवाई के समय कोई अदालत में शुक्रवार को काई आरोपित हाजिर नहीं हुआ। सभी की तरफ से हाजिरी माफी का प्रार्थना पत्र दिया गया।
विशेष अदालत में शुक्रवार को पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के अधिवक्ता केके मिश्र व अभिषेक रंजन की तरफ से कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया गया कि आरोपित कल्याण सिंह के पास कुछ साक्ष्य हैं। उनकी 90 वर्ष की उम्र और तबियत ठीक नहीं है। कोरोना संक्रमण के चलते अपने अधिवक्ता से संपर्क कर साक्ष्य उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। न्यायहित में उन्हें समय दिया जाना चाहिए। कोर्ट ने उनके इस प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए 12 अगस्त तक हरहाल में साक्ष्य पेश करने को कहा है। इससे पहले 16 आरोपितों को एक सप्ताह का साक्ष्य पेश करने का वक्त दिया जा चुका है।
बताते चले मामले के 31 आरोपितों के बयान दर्ज हो जाने के बाद कोर्ट ने सभी आरोपितों को अपने बचाव के साक्ष्य को पेश करने के लिए 30 जुलाई की तारीख तय की थी। लेकिन गुरुवार को पवन पांडेय समेत 16 आरोपितों ने दस्तावेजी साक्ष्य दाखिल करने के लिए समय की मांग की थी। जिसपर कोर्ट ने उन्हें एक सप्ताह का समय दिया था।