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हर्ष फायरिंग हुई तो वर-वधु पक्ष पर दर्ज होगी एफआइआर

सहालग शुरू होने से पहले एसएसपी ने जारी किए निर्देश। घटना होने पर थाना और बीट प्रभारियों पर भी कार्रवाई तय।

By Anurag GuptaEdited By: Published: Sun, 04 Nov 2018 06:36 PM (IST)Updated: Sun, 04 Nov 2018 06:36 PM (IST)
हर्ष फायरिंग हुई तो वर-वधु पक्ष पर दर्ज होगी एफआइआर
हर्ष फायरिंग हुई तो वर-वधु पक्ष पर दर्ज होगी एफआइआर
लखनऊ, (जेएनएन)। राजधानी में हुई हर्ष फायरिंग की घटनाओं का संज्ञान लेते हुए एसएसपी ने इसपर रोक लगाने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। एसएसपी कलानिधि नैथानी के मुताबिक शादी समारोह में अगर कोई व्यक्ति हर्ष फायरिंग करता है और इसमें किसी की मौत हो जाती है तो वर-वधु पक्ष के खिलाफ एफआइआर दर्ज की जाएगी। यही नहीं संबंधित थानेदार और बीट प्रभारी के खिलाफ भी कार्रवाई होगी।

एसएसपी ने ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए शनिवार को थानेदारों को सख्त निर्देश दिए। उन्होंने सभी थानेदारों से मैरिज लॉन, होटल, विवाह स्थल व हॉल के मालिकों के साथ बैठक करने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि शादियों में फायरिंग की संभावना होने पर वहां पहले से ही पुलिस लगा दी जाएगी। इसके बावजूद भी हर्ष फायरिंग की जाती है तो विवाह स्थल के संबंधित मालिक इसके जिम्मेदार होंगे। एसएसपी ने बताया कि होटल, लॉन, बैंकेट मालिक अगर तय आदेशों का पालन नहीं करते तो पुलिस उनका लाइसेंस निरस्त कराएगी।

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