सीतापुर में फर्जी दस्तावेजों पर 13 बीघा जमीन अपने नाम कराने वाले उप्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के CEO समेत चार पर मुकदमा
सीतापुर आरोप है कि सीईओ ने विक्रेता का गैर जनपद से निवास प्रमाण पत्र बनवाकर संबंधित जमीन अनुसूचित जाति से सामान्य वर्ग को बिक्री करने के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया। फर्जी दस्तावेजों के आधार पर सीईओ ने सीतापुर-लखीमपुर मार्ग पर 13 बीघे जमीन अपने नाम की।
सीतापुर, जेएनएन। फर्जी दस्तावेज बनवाकर सदर तहसील क्षेत्र में 13 बीघे जमीन खरीदने वाले उप्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सीईओ अजय शर्मा सहित चार लोगों के खिलाफ शहर कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोप है कि सीईओ ने विक्रेता का गैर जनपद से निवास प्रमाण पत्र बनवाकर संबंधित जमीन अनुसूचित जाति से सामान्य वर्ग को बिक्री करने के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया। फिर इन फर्जी दस्तावेजों के आधार पर सीईओ ने सीतापुर-लखीमपुर मार्ग पर टेढ़वा चिरौला गांव में 13 बीघे जमीन अपने नाम करा ली। इस मामले में बुधवार देर रात लेखपाल वीरेंद्र कुमार ने मुकदमा दर्ज कराया।
बताया जा रहा है कि जमीन विक्रेता तहसील मिश्रिख परगना महोली के गांव बरसोहिया उरदौली निवासी गोधन का लखीमपुर खीरी में मोहम्मदी तहसील के मोहिऊद्दीनपुर गांव का मूल निवास दर्शाकर उसका स्थानीय तहसील से निवास प्रमाण पत्र जारी कराया गया। इसके बाद सीतापुर कलेक्ट्रेट से इन जालसाजों ने जमीन को अभिलेखों में अनुसूचित जाति से सामान्य वर्ग के लिए ट्रांसफर करने संबंधी अनापत्ति प्रमाण पत्र भी प्राप्त कर लिया। फिर राजस्व अभिलेखों में जमीन सीईओ अजय शर्मा और उसके रिश्तेदार पंकज शर्मा ने अपने नाम करा ली।
ऐसे खुला मामला: विजय लक्ष्मी नगर निवासी राजेंद्र कुमार जवरानी की शिकायत पर मोहम्मदी तहसील एसडीएम ने पूर्व में जारी गोधन के निवास प्रमाण पत्र को निरस्त कर अग्रिम कार्रवाई के लिए रिपोर्ट सीतापुर कलेक्टर को भेजी थी। इसके बाद शिकायतकर्ता कलेक्ट्रेट एवं सदर तहसील में भी शिकायत दर्ज कराई थी। जिस पर एसडीएम सदर ने मामले की जांच कर पूरे खेल का राजफांस कर दिया है। एसडीएम ने बताया कि क्रेताओं ने कलेक्ट्रेट के भूमि व्यवस्था लिपिक से 17 जनवरी 2019 को अनुसूचित जाति से सामान्य वर्ग को ट्रांसफर जमीन के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया था।
सवा तीन एकड़ से कम जमीन पर बिक्री की इजाजत नहीं: एसडीएम सदर अमित भट्ट ने बताया कि राजस्व संहिता की धारा 98(1) के तहत अनुसूचित जाति वर्ग के व्यक्ति के पास यदि जमीन सवा तीन एकड़ या इससे कम है तो उसे सामान्य वर्ग को बिक्री करने की इजाजत नहीं है। बताया जमीन विक्रेता गोधन ने गलत तरीके से मूल निवास बनवा कर जमीन बेचने को फर्जी परमिशन प्राप्त कर ली थी। इस मामले में उन्होंने लेखपाल वीरेंद्र कुमार को 6 जनवरी को ही एफआइआर लिखाने के निर्देश दिए थे लेकिन, लेखपाल भी इस मामले को कई दिनों तक दबाए रखा।
इन पर लिखा गया मुकदमा: विक्रेता गोधन निवासी मोहिउद्दीनपुर तहसील मोहम्मदी जिला खीरी हाल पता बरसोहिया उरदौली परगना महोली तहसील मिश्रिख, क्रेता अजय शर्मा (सीईओ प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड) निवासी 15/101 इंदिरा नगर लखनऊ व सीईओ के रिश्तेदार पंकज शर्मा निवासी विजय लक्ष्मी नगर सीतापुर और वर्तमान में बिसवां तहसील में कार्यरत कानून को लल्लूराम शुक्ला।