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देशी घी में निकला तेल तो कहीं छेने से गायब स्टार्च, तीन प्रतिष्ठानों पर लगा जुर्माना

एडीएम पूर्वी कोर्ट ने तीन प्रतिष्ठानों पर लगाया जुर्माना। लैब रिपोर्ट के बाद दायर किया गया था वाद।

By JagranEdited By: Published: Fri, 27 Apr 2018 04:28 PM (IST)Updated: Fri, 27 Apr 2018 04:28 PM (IST)
देशी घी में निकला तेल तो कहीं छेने से गायब स्टार्च, तीन प्रतिष्ठानों पर लगा जुर्माना
देशी घी में निकला तेल तो कहीं छेने से गायब स्टार्च, तीन प्रतिष्ठानों पर लगा जुर्माना

लखनऊ[जागरण संवाददाता]। देशी घी में तेल मिलाकर मिठाई बना रहे थे तो कहीं पर छेना बिना स्टार्च वाला बन रहा था। घटिया सामग्री से मिठाइया और पैकेजिंग एक्ट का उल्लंघन करने पर एफएसडीए कोर्ट ने तीन प्रतिष्ठानों के आधा दर्जन नमूनों पर पौने दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। एफएसडीए के न्याय निर्णय अधिकारी एडीएम पूर्वी जितेंद्र मोहन के मुताबिक, सात अलग-अलग नमूनों की जाच रिपोर्ट के बाद कोर्ट ने जुर्माना लगाया है। जुर्माने की राशि अगर एक माह के भीतर नहीं जमा की गई तो फिर राजस्व बकाये की तरह वसूली की जाएगी। कलाकंद: मानक के अनुरूप नहीं

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प्रतिष्ठान का दावा था कि कलाकंद देशी घी में बनाया गया है। हालाकि जाच में ऐसा नहीं पाया गया। कोर्ट ने नमूना अधोमानक मिलने पर बीस हजार रुपये का जुर्माना लगाया। वहीं गोमतीनगर के विनयखंड से संतोष यादव के यहा से छेने का नमूना भी फेल निकला। रिपोर्ट में पाया गया कि छेने में स्टार्च की मात्र मानक से कम मिली। ऐसे में 25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। किशमिश में घालमेल

हजरतगंज स्थित द काश्मीर फ्रूट मार्ट से किशकिश के नमूने में पैकेजिंग एक्ट के मानकों का उल्लंघन पाया गया। पैकेट पर बैच नंबर, बेस्ट बिफोर डेट अंकित नहीं था। एडीएम पूर्वी कोर्ट ने पचास हजार रुपये का जुर्माना लगाया। पैकेट पर प्रिंट नहीं

मखनिया मोहाल स्थित बालाजी स्टोर से सूजी टोस्ट के नमूने लिए गए। लैब रिपोर्ट में सामने आया कि सूजी टोस्ट के पैकेट में पैकेजिंग तिथि स्पष्ट रूप से अंकित नहीं की गई थी। पैकेजिंग एक्ट का उल्लंघन पाए जाने पर संचालक पर बीस हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। चाकलेट बर्फी भी घटिया

एफएसडीए ने 16 अगस्त 2016 को कान्हा उद्योग अलीनगर सुनहरा से चाकलेट बर्फी का नमूना लिया था। जाच में पाया गया कि बर्फी बनाने में घी का इस्तेमाल नहीं किया गया। अधोमानक पाए जाने पर बीस हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। मिल्क केक भी शुद्ध नहीं था

इसी प्रतिष्ठान से मिल्क केक का भी सैंपल लिया गया जो जाच में अधोमानक पाया गया। इस पर न्याय निर्णय अधिकारी ने उन पर बीस हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।


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