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फर्जी हलफनामा लेकर दे दिया 120 किलोवॉट का कनेक्शन, जांच के घेरे में तत्कालीन अभियंता

मध्यांचल एमडी ने दिए जांच के निर्देश राजभवन खंड का मामला। दो सदस्यीय कमेटी गठित जांच में खुलेगा अभियंताओं का कारनामा। लेसा के राजभवन खंड में 120 किलोवॉट का बिजली कनेक्शन फर्जी हलफनामे के आधार पर दे दिया गया।

By Divyansh RastogiEdited By: Published: Wed, 28 Oct 2020 12:01 PM (IST)Updated: Wed, 28 Oct 2020 12:01 PM (IST)
फर्जी हलफनामा लेकर दे दिया 120 किलोवॉट का कनेक्शन, जांच के घेरे में तत्कालीन अभियंता
मध्यांचल एमडी ने दिए जांच के निर्देश, राजभवन खंड का मामला। दो सदस्यीय कमेटी गठित।

लखनऊ [अंशू  दीक्षित]।  बिजली कनेक्शन का ऑनलाइन आवेदन करने पर तमाम जानकारियां  आवेदकनर्ता  से मांगी जाती हैं। आवेदनकर्ता  को रजिस्ट्री, आधार कार्ड की प्रतिलिपि डाउनलोड करनी होती है। ऑनलाइन आवेदन  करने के बाद भी कई चक्कर लगाने  पड़ते  हैं, तब कही जाकर बिजली कनेक्शन होता है।   

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लेसा के राजभवन खंड में 120 किलोवॉट का बिजली कनेक्शन फर्जी हलफनामे के आधार पर दे दिया गया। शिकायतकर्ता का दावा है कि हलफनामा में जिसके हस्ताक्षर थे उसकी मौत वर्ष 2009 में हो चुकी थी और हलफनामा वर्ष 2010 में दिया गया। शिकायतकर्ता अब्दुल मजीद ने ऊर्जा मंत्री से लेकर   मध्यांचल  एमडी सूर्य पाल गंगवार तक शिकायत की है। एमडी ने दो सदस्यीय टीम गठित करके जांच के निर्देश दिए हैं। खासबात है कि राम मोहन राय मार्ग पर स्थित इस अपार्टमेंट में कई फ्लैट बन चुके हैं और लोग सालों से रह रहे हैं।

राजभवन खंड के अंतर्गत आने वाले इस अपार्टमेंट में 120 किलोवॉट  का कनेक्शन वर्ष 2010 में दिया गया था। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि 20 मई 1995 को अपार्टमेंट ग्रुप हाउसिंग का नक्शा एलडीए ने परमिट संख्या 2734 पास था, लेकिन वर्ष 26 नवंबर 2009 में आमना कंस्ट्रक्शन ने बिल्डर एग्रीमेंट के बाद परमिट संख्या 26499 से नक्शा पुन: पास करा लिया। इसी पर फ्लैट बनाए गए और गलत तरीके से बिजली के कनेक्शन दिए गए। अब एमडी ने दो सदस्यीय कमेटी गठित की है। कमेटी में अधिशासी अभियंता अनिल कुमार और मुख्य अभियंता अंशुमान यादव है। अभियंताओं ने राजभवन के अधिशासी अभियंता से मामले से जुड़े कागजात मांगे हैं। 

जांच के घेरे में तत्कालीन अभियंता 

राजभवन खंड में तत्कालीन अधिशासी अभियंता मुकेश बाबू, एसडीओ श्री निवास और अवर अभियंता कैलाश यादव थे।स्थलीय रिपोर्ट अवर अभियंता लगाता है। हालांकि लोड सेक्शन का काम वरिष्ठ अभियंता रिपोर्ट के आधार पर करते हैं।अपार्टमेंट में कई परिवार रहते हैं, ऐसे में कनेक्शन काटना संभव नहीं होगा, लेकिन जांच में दोषी पाए जाने पर अभियंताओं की जवाबदेही पर एक्शन हो सकता है। 

क्या कहते हैं जांचकर्ता अधिशासी अभियंता? 

जांचकर्ता अधिशासी अभियंता अनिल कुमार के मुताबिक, शिकायतकर्ता अब्दुल मजीद है। आरोप लगाया है कि फर्जी हलफनामा लगाकर कनेक्शन लिया गया है। इसकी जांच के लिए राजभवन खंड से संबंधित अपार्टमेंट के बिजली से   जुड़े  कागज मांगे गए हैं। अभी जांच होनी बाकी है। 


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