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UP Cabinet Decision: उत्तर प्रदेश में पटरी दुकानदारों के कर्ज अनुबंध को स्टांप शुल्क से छूट

उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत पटरी दुकानदारों के लोन व हाइपोथिकेशन एग्रीमेंट पर लिए जाने वाले स्टांप शुल्क से छूट प्रदान कर दी है। प्रदेश के करीब 10 लाख पटरी दुकानदारों को इस योजना का लाभ मिलने की उम्मीद है।

By Umesh TiwariEdited By: Published: Fri, 23 Oct 2020 08:09 AM (IST)Updated: Fri, 23 Oct 2020 08:09 AM (IST)
UP Cabinet Decision: उत्तर प्रदेश में पटरी दुकानदारों के कर्ज अनुबंध को स्टांप शुल्क से छूट
उत्तर प्रदेश सरकार ने पटरी दुकानदारों के लोन पर लिए जाने वाले स्टांप शुल्क से छूट प्रदान कर दी है।

लखनऊ, जेएनएन। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत पटरी दुकानदारों के लोन व हाइपोथिकेशन एग्रीमेंट पर लिए जाने वाले स्टांप शुल्क से छूट प्रदान कर दी है। गुरुवार को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन के जरिये इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। प्रदेश के करीब 10 लाख पटरी दुकानदारों को इस योजना का लाभ मिलने की उम्मीद है।

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पटरी दुकानदारों को 10 हजार रुपये तक का कर्ज प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत देने का निर्णय लिया है। प्रदेश में इस योजना में अब तक पांच लाख से अधिक पटरी दुकानदारों ने आवेदन किया है। भविष्य में इनकी संख्या 10 लाख तक हो सकती है। योजना के तहत कर्ज स्वीकृत करने के लिए बैंक एक ऋण एग्रीमेंट कराते हैं। इसके लिए 100 रुपये से लेकर एक हजार रुपये तक स्टांप शुल्क लगता है।

इस कारण पटरी दुकानदार इस योजना में रुचि नहीं दिखा रहे थे। केंद्र सरकार ने भी स्टांप शुल्क से छूट देने का सुझाव दिया था। नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन ने बीते अगस्त माह में स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन विभाग को पत्र लिखकर स्टांप शुल्क में छूट देने के लिए कहा था। साथ ही नगर विकास विभाग ने प्रदेश की 22 करोड़ की आबादी और 10 लाख पटरी दुकानदारों का हवाला देते हुए स्टांप शुल्क में छूट का प्रस्ताव तैयार किया। गुरुवार को नगर विकास विभाग के इस प्रस्ताव पर कैबिनेट बाई सर्कुलेशन के जरिये मंजूरी दे दी गई।


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