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सपा के पूर्व MLA के बेटे को सात साल की सजा: कार से पांच मजदूरों को रौंदने का मामला

सपा के पूर्व विधायक के बेटे आयुष कुमार को सात साल के कठोर कारावास और छह लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

By Anurag GuptaEdited By: Published: Wed, 20 Mar 2019 09:31 AM (IST)Updated: Wed, 20 Mar 2019 09:31 AM (IST)
सपा के पूर्व MLA के बेटे को सात साल की सजा: कार से पांच मजदूरों को रौंदने का मामला
सपा के पूर्व MLA के बेटे को सात साल की सजा: कार से पांच मजदूरों को रौंदने का मामला

लखनऊ, जेएनएन। राजधानी स्थित हजरतगंत इलाके में दो साल पहले रैनबसेरे में सो रहे पांच मजदूरों पर कार चढ़ाकर गैर इरादतन हत्या मामले में कोर्ट ने सपा के पूर्व विधायक के बेटे आयुष कुमार को सात साल के कठोर कारावास और छह लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। वहीं, उसके साथी निखिल अरोड़ा को साक्ष्य के अभाव में बरी कर किया है। पांचों मजदूरों के आश्रितों को जुर्माने की रकम से एक-एक लाख रुपये क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया है। 

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अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश हरेंद्र बहादुर सिंह ने 8 जनवरी 17 की रात हजरतगंज के डालीबाग में बहुखंडी विधायक निवास के सामने रैन बसेरा में सो रहे पांच मजदूरों को कार से रौंदने के मामले में गोमतीनगर के विशाल खंड निवासी आयुष कुमार को दोषी पाया। बता दें, आयुष के पिता अशोक कुमार सपा के पूर्व विधायक थे। 

सुनवाई के दौरान सरकारी वकील जेपी सिंह ने हादसे में मारे गए बहराइच के मोतीपुर थाने के गांव चंदनपुर निवासी पृथ्वीराज के भाई राजू द्वारा हजरतगंज थाने में दर्ज कराई प्राथमिकी और विवेचना का ब्योरा प्रस्तुत किया। दोनों भाई लखनऊ में मजदूरी करते और रैनबसेरा में सोते थे। 

वादी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि आठ जनवरी 2017 की रात करीब डेढ़ बजे रैन बसेरे से निकलकर शौच करने जा रहा था कि देखा डालीबाग से बालू अड्डा की ओर जाने वाली सड़क पर लाल रंग की आई-20 कार बहुत तेजी से आ रही है तथा ड्राइवर की सीट के बगल में बैठा व्यक्ति तेज गाड़ी चलाने के लिए उकसा रहा है। इसी बीच तेजी से आकर कार रैन बसेरे में घुस गई तथा उसमें सो रहे पृथ्वीराज (30), गोकरन (27), अब्दुल कलाम (47), देवराज पांडेय (28) व एक अज्ञात को रौंद दिया। घटना में बुधई, हसन, गुलाम हसन और अख्तर गंभीर रूप से घायल हुए थे। उमड़ी भीड़ ने कार चालक आयुष और उसके दोस्त निखिल को मौके पर ही पकड़ लिया था। 


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