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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Aug 29, 2024 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

UP News: सेना के दस्तावेज पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी को भेजने वाले को पांच साल की सजा, NIA कोर्ट ने सुनाई सजा

Published: Thu, 29 Aug 2024 08:45 AM (IST)

विशेष लोक अभियोजक एमके सिंह ने सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया कि सौरभ शर्मा ने सेना में रहते हुए ...और पढ़ें

एटीएस ने जनवरी, 2021 को सौरभ को क‍िया था गिरफ्तार।- सांकेत‍िक तस्‍वीर
एटीएस ने जनवरी, 2021 को सौरभ को क‍िया था गिरफ्तार।- सांकेत‍िक तस्‍वीर

HighLights

  1. एनआईए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश ने सुनाई सजा
  2. दोषी पर लगाया 22 हजार रुपये का जुर्माना भी

विधि संवाददाता, लखनऊ। सेना के गोपनीय और प्रतिबंधित दस्तावेज, आंकड़े व कई अन्य अहम जानकारियां पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई को भेजने के मामले में सौरभ शर्मा को कोर्ट ने दोषी करार दिया। सौरभ को इस मामले में पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा 22 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। यह आदेश एनआईए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश विवेकानंद शरण त्रिपाठी ने जारी किया।

विशेष लोक अभियोजक एमके सिंह ने सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया कि सौरभ शर्मा ने सेना में रहते हुए यहां के गोपनीय दस्तावेज आईएसआई की कथित एजेंट नेहा शर्मा को दिए थे। इसके एवज में सौरभ की पत्नी पूजा सिंह के खाते में विदेशों से रुपये भी भेजे गए थे। तफ्तीश में पता चला था कि अनस याकूब गिटौली ने चार हजार रुपये पूजा के खाते में भेजे थे।

2021 में ग‍िरफ्तार हुआ था सौरभ  

सौरभ हापुड़ का रहने वाला है। एटीएस को इसकी जानकारी हुई थी। जांच में सौरभ की इन गतिविधियों के बारे में जानकारी हुई। इसके बाद उसे सेना से निकाल दिया गया था। एटीएस को जांच में सौरभ के खिलाफ साक्ष्य मिले। एटीएस ने आठ जनवरी, 2021 को सौरभ को गिरफ्तार कर लिया।