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ग्रामीण अनमीटर्ड उपभोक्ताओं की बिजली कल से 34 फीसद महंगी

प्रदेश के करीब 50 लाख ग्रामीण अनमीटर्ड उपभोक्ताओं की बिजली दरों में 34 फीसद का इजाफा हो जाएगा। अप्रैल से उन्हें 300 रुपये के बजाय 400 रुपये प्रति किलोवॉट प्रतिमाह अदा करना होगा।

By Ashish MishraEdited By: Published: Sat, 31 Mar 2018 02:35 PM (IST)Updated: Sat, 31 Mar 2018 02:35 PM (IST)
ग्रामीण अनमीटर्ड उपभोक्ताओं की बिजली कल से 34 फीसद महंगी
ग्रामीण अनमीटर्ड उपभोक्ताओं की बिजली कल से 34 फीसद महंगी

लखनऊ (जेएनएन)। पहली अप्रैल से नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत के साथ ही प्रदेश के करीब 50 लाख ग्रामीण अनमीटर्ड उपभोक्ताओं की बिजली दरों में 34 फीसद का इजाफा हो जाएगा। अप्रैल से उन्हें 300 रुपये के बजाय 400 रुपये प्रति किलोवॉट प्रतिमाह अदा करना होगा। उप्र राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने इस वृद्धि को असंवैधानिक ठहराते हुए उप्र विद्युत नियामक आयोग से इस पर रोक लगाने की मांग की है।

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उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने बताया कि इस मामले पर नियामक आयोग में परिषद की याचिका अभी विचाराधीन है। वर्मा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से हस्तक्षेप की मांग के साथ इस मामले में निर्णय आने तक आयोग को दरें न बढ़ाने का निर्देश देने की मांग राज्य सरकार से की है। उपभोक्ता परिषद ने कहा कि वर्तमान में वर्ष 2017-18 का टैरिफ आदेश लागू है, जबकि नए वित्तीय वर्ष में एक ही श्रेणी में वृद्धि किया जाना असंवैधानिक है।

परिषद ने उत्तराखंड सरकार द्वारा पिछले दिनों बिजली दरों में कमी किए जाने का हवाला देते हुए सवाल उठाया है कि वहां दरें कम हो सकती हैैं तो यहां बढ़ाने के प्रयास क्यों किए जा रहे हैैं। परिषद अध्यक्ष ने बताया कि पावर कारपोरेशन व बिजली कंपनियों ने मल्टीइयर टैरिफ प्रस्ताव के तहत नियामक आयोग में केवल वर्ष 2017-18 का टैरिफ प्रस्ताव दाखिल किया था और एक ही वित्तीय वर्ष पर सार्वजनिक सुनवाई हुई थी।

ऐसे में जब तक आयोग द्वारा नया टैरिफ जारी न किया जाए, तब तक वर्ष 2017-18 का टैरिफ ही लागू रहना चाहिए, लेकिन कारपोरेशन व राज्य सरकार ने एक सदस्यीय आयोग पर दबाव डालकर ग्रामीण अनमीटर्ड उपभोक्ताओं के लिए वित्तीय वर्ष 2018-19 का टैरिफ आदेश भी जारी करा लिया था।  


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