अब महंगी कारों में सफर कर सकेंगे बिजली अभियंता
सहूलियत : अधीक्षण अभियंता 25 व मुख्य अभियंता 26 हजार की कार ले सकेंगे किराए पर। अधिशासी अभियंता डीजल चलित जीप पर खर्च कर सकेंगे 22 हजार ।
लखनऊ, जेएनएन। बिजली की आपूर्ति चौबीस घंटे बनाए रखने के लिए अभियंताओं को अब वाहनों को लेकर अपने वरिष्ठों से शिकायत नहीं करनी पड़ेगी। क्योंकि वाहनों का मिलने वाला भत्ते में तीस फीसद से अधिक की बढ़ोत्तरी कर दी गई है। मुख्य अभियंता जहां 26 हजार किराए की कार किराए पर लेकर चल सकेंगे, वहीं अधीक्षण अभियंता, अधिशासी अभियंता और उपखंड अधिकारी भी अब वाहनों पर 25 हजार से लेकर 22 हजार प्रति माह किराए पर खर्च कर सकेंगे।
नए आदेशों में मुख्य अभियंता के किलोमीटर निर्धारित नहीं किए गए हैं। वहीं अधीक्षण अभियंता शहरी क्षेत्र में ढाई हजार और ग्रामीण क्षेत्र में तीन हजार किलोमीटर तक कार का इस्तेमाल कर सकते हैं। अधिशासी अभियंता को डीजल चलित जीप नुमा वाहन ही किराए पर ले सकेंगे। शहरी क्षेत्र में पंद्रह सौ और ग्रामीण क्षेत्र में ढाई हजार किलोमीटर चल सकेंगे। इसी तरह उप खंड अधिकारी पंद्रह सौ से दो हजार किलोमीटर ही हर माह चल सकेंगे। विभाग निर्धारित किमी. तक ही ईंधन उपलब्ध कराएगा।
आदेश में उल्लेख है कि उपखंड अधिकारी द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली जीप ऐसी होनी चाहिए, जिसमें सीढ़ी रखने की व्यवस्था हो, अन्यथा मान्य नहीं होगी। वहीं जीप का इस्तेमाल अवर अभियंता व अन्य कर्मी भी जरूरत पडऩे पर कर सकेंगे। पीक ऑवर्स में वाहन उपकेंद्र पर ही रहना चाहिए, ऐसा न होने पर अधिशासी अभियंता के साथ अधीक्षण अभियंता की जवाबदेही होगी। नए आदेशों में उल्लेख है कि वाहन व ड्राइवर की उपलब्धता चौबीस घंटे के लिए होगी। ड्राइवर को नाइट शिफ्ट का कोई भुगतान विभाग नहीं देगा।