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आम्रपाली ग्रुप के निदेशक ED की रिमांड पर, छह सौ करोड़ से अधिक के घोटाले का आरोप Lucknow News

आम्रपाली ग्रुप के निदेशक अनिल कुमार शर्मा एवं शिव प्रिया को सात दिन के लिए ईडी ईडी की रिमांड पर।

By Divyansh RastogiEdited By: Published: Sat, 18 Jan 2020 10:07 PM (IST)Updated: Sun, 19 Jan 2020 07:13 AM (IST)
आम्रपाली ग्रुप के निदेशक ED की रिमांड पर, छह सौ करोड़ से अधिक के घोटाले का आरोप Lucknow News
आम्रपाली ग्रुप के निदेशक ED की रिमांड पर, छह सौ करोड़ से अधिक के घोटाले का आरोप Lucknow News

लखनऊ, जेएनएन। करोड़ों रुपयों के घोटाले के आरोपित आम्रपाली ग्रुप के निदेशक अनिल कुमार शर्मा एवं शिव प्रिया को ईडी अदालत के विशेष न्यायाधीश एवं जिला जज अनिल कुमार ओझा ने सात दिन के लिए ईडी को रिमांड पर देने का आदेश दिया है।

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दोनों आरोपितों को ईडी द्वारा प्रात: करीब 12 बजे अदालत के समक्ष पेश किया गया। इन आरोपियों पर छह सौ करोड़ से अधिक के घोटाले का आरोप है। इसके पूर्व ईडी की ओर से विशेष अदालत के समक्ष अर्जी प्रस्तुत कर कहा गया था कि दोनों आरोपी मण्डोली जेल दिल्ली में निरुद्ध हैं। जिनसे ईडी पूछताछ करना चाहती है। लिहाजा उन्हें मण्डोली जेल से तलब किया जाए। अदालत के आदेश के बावजूद उन्हें पेश न करने पर ईडी की ओर से सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष आग्रह किया गया था। जिस पर सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2017 में विक्रम चटर्जी एवं अन्य की ओर से दाखिल याचिका पर निर्देश दिया था कि निदेशक अनिल कुमार शर्मा एवं शिव सुप्रिया को पूछतांछ के लिए ईडी को सात दिन के लिए अभिरक्षा में दिया जाए तथा अभिरक्षा अवधि समाप्त होने के बाद पुन: उन्हें मण्डोली जेल दिल्ली भेज दिया जाए।

उच्चतम न्यायालय के इस आदेश के परिपेक्ष्य में ईडी ने आज दोनों आरोपितों को कस्टडी रिमांड पर लिए जाने हेतु अलग- अलग आवेदन प्रस्तुत किया। इन अर्जियों पर बचाव पक्ष के वकीलों का तर्क था कि आरोपित को समय-समय पर डाक्टरों द्वारा बताई दवाएं एवं रिमांड अवधि के दौरान अधिवक्ता को रहने की अनुमति दी जाए। इसके अलावा रिमांड अवधि में उन्हें पूर्ण सुरक्षा मुहैय्या कराई जाए। अदालत ने उच्चतम न्यायालय के आदेश का हवाला देते हुए कहा है कि आरोपियों का नियमानुसार डाक्टरी परीक्षण कराया जाए तथा हर 24 घंटे के अंदर मेडिकल चेकअप कराया जाए। कोर्ट ने कहा है कि अनिल कुमार शर्मा को विशेष चिकित्सा दी जा रही है लिहाजा उसे समय समय पर दवा दी जाए। अदालत ने ईडी के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वह 24 घंटे में एक बार 20 मिनट के लिए आरोपितों से उनके वकीलों को मिलने दिया जाए।


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