दस मार्गों पर ई-रिक्शा प्रतिबंधित, एसएसपी ने जारी किया आदेश
सुधरेगी व्यवस्था : इन मार्गों पर ई-रिक्शों का संचालन और पार्किंग दोनों पर लगाई गई रोक। हजरतगंज में प्रतिबंधित मार्ग पर दौड़ रहे 40 ई-रिक्शों का चालान।
लखनऊ, जेएनएन। ध्वस्त ट्रैफिक व्यवस्था का पर्याय बने सड़क पर दौड़ रहे करीब 20 हजार ई-रिक्शों का आवागमन 10 प्रमुख मार्गों पर एसएसपी कलानिधि नैथानी ने प्रतिबंधित कर दिया है। उन्होंने इस बाबत एएसपी पूर्वी सर्वेश कुमार मिश्र और एएसपी ट्रैफिक रवि शंकर निम को सख्त निर्देश दिए हैं। शुक्रवार से उक्त 10 मार्गों पर ई-रिक्शों की पार्किंग और आवागमन पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। एसएसपी ने बताया कि सभी थाना प्रभारियों को इसकी सूचना दे दी गई है।
इन मार्गों पर लगी रोक
- अमौसी से बाराबिरवा : सरोजनीनगर, कृष्णानगर एवं आलमबाग
- हजरतगंज से रायल होटल चौराहे के रास्ते बर्लिंगटन चौराहा : हजरतगंज, कैसरबाग और हुसैनगंज
- बंदरिया बाग चौराहे से पॉलीटेक्निक : हजरतगंज, गौतमपल्ली, गोमतीनगर, गाजीपुर
- बंदरिया बाग चौराहे से हजरतगंज : गौतमपल्ली, हजरतगंज
- हजरतगंज चौराहे से सिकंदरबाग : हजरतगंज
- कमता शहीदपथ तिराहा से शहीदपथ मोड़ कानपुर रोड : विभूतिखंड, गोमतीनगर, पीजीआइ, गोसाइगंज, आशियाना, सरोजनीनगर
- हजरतगंज से अल्का, मेफेयर, परिवर्तन चौक : हजरतगंज, कैसरबाग
- अहिमामऊ से अर्जुनगंज बाजार से रजमन चौकी, कटाई पुल लालबत्ती : गोसाईगंज, कैंट, गौतमपल्ली
- -पिकअप पुल ढाल से इंदिरागांधी प्रतिष्ठान : विजयीपुर अंडर पास, हाईकोर्ट गेट नबंर तीन, गोमतीनगर रेलवे स्टेशन रोड तिराहा
- गोमतीनगर, विभूतिखंड, गाजीपुर : परिवर्तन चौक से अल्का तिराहा, मेफेयर, वाल्मीकि मार्ग तिराहा, प्रेस क्लब, हिंदी संस्थान तिराहा, केडी सिंह स्टेडियम, हजरतगंज
मोटर वाहन अधिनियम 1988-1998 के तहत लगा प्रतिबंध
एसएसपी ने बताया कि यह कार्रवाई मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 115 एवं उत्तर प्रदेश मोटर वाहन नियमावली 1998 के नियम 178 के तहत की गई है।