Move to Jagran APP

वाहन पर नहीं मिला 'रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप' तो लगेगा जुर्माना

नीरज मिश्र, लखनऊ: दुर्घटनाओं में कमी लाने को परिवहन विभाग ने एक और पहल की है। सभी व्यवसायिक वाहनों म

By JagranEdited By: Published: Wed, 09 May 2018 05:00 AM (IST)Updated: Wed, 09 May 2018 05:00 AM (IST)
वाहन पर नहीं मिला 'रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप' तो लगेगा जुर्माना
वाहन पर नहीं मिला 'रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप' तो लगेगा जुर्माना

नीरज मिश्र, लखनऊ: दुर्घटनाओं में कमी लाने को परिवहन विभाग ने एक और पहल की है। सभी व्यवसायिक वाहनों में 'रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप' (रोशनी पड़ने पर चमकने वाली पट्टी) अनिवार्य कर दिया है। इसे न लगाने पर अब वाहन स्वामी को एक हजार रुपये जुर्माना देना होगा। यही नहीं, बिना टेप के फिटनेस परीक्षण में वाहन पास किए जाने पर आरआइ नपेंगे। परिवहन आयुक्त पी. गुरुप्रसाद ने सूबे के सभी क्षेत्रों के संभागीय परिवहन कार्यालयों को आदेश भेज दिए हैं।

loksabha election banner

अक्सर देखा जाता है कि ट्रक, ट्रैक्टर-ट्रॉली, पिकअप, डाला और छोटा हाथी सरीखे विभिन्न तरह के व्यवसायिक वाहनों में रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप नहीं लगा होता है। इसके चलते तेज गति में आ रहा वाहन के चालक को सड़क पर गाड़ी खड़ी होने का आभास तक नहीं हो पाता है। ऐसे में वह रोड पर खड़ी गाड़ियों से टकराकर गंभीर रूप से या तो चोटिल हो जाता है या फिर असमय काल के गाल में समा जाता है। इसे देखते हुए परिवहन विभाग ने अब सभी व्यवसायिक वाहनों में रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप को अनिवार्य कर दिया है। रेट्रो टेप न लगा होने पर अब तक मात्र सौ रुपये जुर्माना लगता था। अब इसे बढ़ाकर 1000 रुपये कर दिया गया है। और तो और गाड़ी की फिटनेस पास किए जाने वाले अफसर की भी जवाबदेही तय की गई है। इसमें बिना रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप के फिटनेस देने वाले अधिकारी पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

------------------------

'रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप' लगाने का ये होगा तरीका

-साढे़ सात टन तक की गाड़ी में आगे की ओर सफेद और पीछे की ओर 20 मिमी. चौड़ी रिफ्लेक्टिव पट्टी लगायी जाएगी। (इनमें छोटा हाथी, बोलेरो, पिकअप, टाटा-207 सरीखे छोटे माल वाहन)

-साढे़ सात टन से अधिक यानी सभी तरह के ट्रक, ट्रॉली आदि वाहनों में 50 मिमी. की पट्टी आगे सफेद व पीछे लाल रंग की लगाई जाएगी। वहीं ट्रेलर, अ‌र्द्ध ट्रेलर में वाहन के पिछले और पाश्‌र्र्व भाग में इसी तरह पट्टी लगाई जाएगी।

-इसी तरह यात्री वाहन में सफेद, लाल और पीले रंग का टेप लगाया जाएगा। इसमें स्कूली बसें भी शामिल हैं। रोडवेज बसों में भी इन्हें लगाया जाना जरूरी होगा।

----------------------

वाहन के साथ रखनी होगी रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप की क्रय रसीद, फिटनेस के दौरान पत्रावली में इसका फोटो भी रखा जाना अनिवार्य किया गया है।

-----------------------

दुर्घटनाओं की एक अहम वजह व्यवसायिक वाहनों में रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप का लगा न होना पाया गया है। कई बार बिना रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप लगे सड़कों पर खडे़ वाहन बड़ी दुर्घटना की वजह बनते हैं। इसे लेकर विभाग ठोस कदम उठा रहा है। सौ रुपये से जुर्माना बढ़ाकर एक हजार कर दिया गया है। साथ ही फिटनेस करने वाले अधिकारियों की जवाबदेही तय कर दी गई है। लापरवाही पर अधिकारी नपेंगे। जल्द ही प्रवर्तन अभियान चलाया जाएगा।

पी. गुरुप्रसाद, परिवहन आयुक्त


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.