मोबाइल कंपनी ने नहीं दिया ऑफर, उपभोक्ता फोरम ने सुनाया यह फैसला lucknow news
जिला उपभोक्ता फोरम ने एयरटेल को उपभोक्ता को दिया ऑफर पूरा करने का दिया आदेश।
लखनऊ, जेएनएन। दीपक श्रीवास्तव की शिकायत पर फैसला देते हुए जिला उपभोक्ता फोरम प्रथम के न्यायिक सदस्य राजर्षि शुक्ला ने सुनील भारती मित्तल को आदेश दिया है कि सिम बेचते समय टूरिस्ट पैकेज देने का जो वादा किया गया था वह देना होगा। फोरम ने कहा कि कंपनी उपभोक्ता को डेढ़ लाख रुपये दे या उपभोक्ता की पसंदीदा जगह भ्रमण कराए।
मामला वर्ष 2006 का है। श्रीवास्तव ने एयरटेल के तीन सिम स्पेशल ऑफर के तहत लिए थे। ऑफर था कि कंपनी उपभोक्ता को तीन माह बाद हवाई यात्रा कराएगी। शिकायतकर्ता का कहना है कि परिवार में तीनों सिम का इस्तेमाल किया गया व लगातार बिलों का भुगतान भी किया गया। कंपनी द्वारा दिए गए ऑफर के तहत परिवार ने चैन्नई जाने का प्रोग्राम बनाया जिसकी सूचना पत्र द्वारा कंपनी को भेजी गई, लेकिन कंपनी से कोई जवाब नहीं आया। तीन -चार बार पत्र भेजने के बाद कंपनी ने यह कहकर उनका आवेदन रद कर दिया कि लखनऊ से सीधी उड़ान नहीं है। इसलिए दिल्ली से टिकट दिया जाएगा।
वहीं उपभोक्ता का कहना है कि दिल्ली तक जाने के लिए उक्त तारीख में कोई रिजरवेशन उपलब्ध नहीं था। इसलिए वह चेन्नई नहीं जा सके। कंपनी के इस व्यवहार के खिलाफ उपभोक्ता अधिकारों के हनन को लेकर उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज कराई। फोरम के सदस्य राजर्षि शुक्ला ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आदेश दिया कि कंपनी उपभोक्ता को डेढ़ लाख रुपये दे अथवा उसकी मनचाही जगह पर भेजने व ठहरने का बंदोबस्त करे।
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