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लाइसेंस नहीं था Renew, कंपनी ने Claim देने से किया इंकार-अब देना पड़ेगा ब्‍याज भी Lucknow News

जिला उपभोक्ता फोरम ने इंश्‍योरेंस कंपनी पर लगाया जुर्माना। क्‍लेम न देने पर अब चुकाना होगा ब्‍याज भी।

By Umesh TiwariEdited By: Published: Thu, 29 Aug 2019 09:58 AM (IST)Updated: Thu, 29 Aug 2019 09:58 AM (IST)
लाइसेंस नहीं था Renew, कंपनी ने Claim देने से किया इंकार-अब देना पड़ेगा ब्‍याज भी Lucknow News
लाइसेंस नहीं था Renew, कंपनी ने Claim देने से किया इंकार-अब देना पड़ेगा ब्‍याज भी Lucknow News

लखनऊ, जेएनएन। जिला उपभोक्ता फोरम प्रथम के अध्यक्ष अरविंद कुमार व वरिष्ठ न्यायिक सदस्य राजर्षि शुक्ला ने ओरियंटल इंश्योरेंस कंपनी लि. को आदेश दिया है कि वह इंदिरानगर निवासी मंजू सिंह को गाड़ी की बीमा राशि 230153 रुपये सहित नौ फीसद ब्याज अदा करे ।

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मंजू सिंह ने अपनी गाड़ी का बीमा उक्त बीमा कंपनी से कराया था। उनकी गाड़ी रायबरेली रोड पर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इसकी सूचना उन्होंने बीमा कंपनी को दी। कंपनी ने सर्वेयर से निरीक्षण कराय और गाड़ी को फैजाबाद रोड स्थिति एक गैराज में मरम्मत के लिए भेज दिया गया। गाड़ी की मरम्मत पर 236653 रुपये खर्च आया। इस राशि के भुगतान के लिए बीमा कंपनी ने यह कह कर मना कर दिया कि गाड़ी चला रहे ड्राइवर का लाइसेंस वैद्य नहीं था। इसे लेकर मंजू सिंह ने फोरम में वाद दायर किया। शिकायतकर्ता ने बताया कि ड्राइवर के पास गोरखपुर आरटीओ द्वारा जारी लाइसेंस था। इस लाइसेंस की वैद्यता समाप्त होने पर लखनऊ आरटीओ से नवीनीकरण करया गया था। 

बीमा कंपनी ने यह कहकर कि जिस दिन एक्सीडेंट हुआ था उस दिन लाइसेंस वैद्य नहीं था बीमा राशि देने से इंकार कर दिया था। हालांकि फोरम में अपना पक्ष रखते हुए वह स्क्रेप की 5500 व एक हजार रुपये अलग से काटकर 129415 रुपये देने पर राजी हो गई। इस पर फोरम ने कहा कि मरम्मत पर आए खर्च में से उक्त रकम काटकर 230153 रुपये ही देने होंगे। यही नहीं इस रकम पर नौ फीसद ब्याज भी देय होगा


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