देर से हुआ रजिस्ट्रेशन तो डीलर पर लगेगा 15 गुना ज्यादा जुर्माना Lucknow News
नए ट्रैफिक नियम एजेंसी से बिना नंबर नई गाड़ी निकलने के सात दिन में पूरी करनी होगी प्रक्रिया।
लखनऊ [नीरज मिश्र]। नए व्हीकल एक्ट में सख्ती सिर्फ नियम विरुद्ध गाड़ी चलाने पर ही नहीं है। वाहन खरीदने में लापरवाही भी भारी पड़ सकती है। इसके लिए गाड़ी खरीद की तिथि से सात दिन के भीतर वाहन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरा करना जरूरी होगा। ऐसा न करने पर भारी अर्थदंड पड़ेगा, जिसकी जवाबदेही डीलर और खरीदार दोनों की होगी। मसलन, अगर डीलर ने पंजीयन की पत्रवली समय से आरटीओ नहीं भेजी, सात दिन के भीतर गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया तो उसे गाड़ी के वनटाइम टैक्स का 15 गुना जुर्माना देना होगा। वहीं, वाहन स्वामी की आवेदन में लापरवाही मिलने पर टैक्स का एक तिहाई अर्थदंड बिना नंबर गाड़ी पकड़े जाने भुगतना होगा।
ऐसे फंसेंगे वाहन स्वामी
इसी तरह रजिस्टेशन प्रक्रिया में लापरवाही पर 20 लाख रुपये कीमत के वाहन खरीदार को करीब 66,000 रुपये का दंड देना होगा। इस नियम के दायरे में वे वाहनस्वामी भी आ जाएंगे, जिन्होंने गाड़ी किसी जिले से खरीदी और पंजीयन नंबर के लिए दूसरे जिले में आवेदन किया है। उन्हें वन टाइम टैक्स का एक तिहाई अदा करना होगा। यहां नए जुर्माने के अतिरिक्त यह आर्थिक दंड वाहन स्वामी को भुगतना पड़ेगा।
क्या कहते हैं जिम्मेदार
अपर परिवहन आयुक्त सड़क सुरक्षा एवं आइटी गंगाफल ने बताया कि नए एक्ट में 192बी के तहत रजिस्टेशन प्रक्रिया में विलंब करने पर जवाबदेही तय की गई है। अब तक डीलरों की ओर से लापरवाही की जाती रही थी।