बहराइच में दहेज की मांग न पूरी होने पर बहु की हत्या का मामला, सास-ससुर को आजीवन कारावास की सजा
अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम नितिन पांडेय ने हत्यारोपित सास एवं ससुर को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उन पर 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। आरोपित पति का मुकदमा किशोर न्यायालय में विचाराधीन है।
बहराइच, जागरण संवाददाता। अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम नितिन पांडेय ने हत्यारोपित सास एवं ससुर को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उन पर 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। आरोपित पति का मुकदमा किशोर न्यायालय में विचाराधीन है।
अपर शासकीय अधिवक्ता अपराध फीरोज अहमद खां ने बताया कि मामला 23 अक्टूबर 2015 का है। नानपारा के नरायणपुर कला के टेपरी के रहने वाले मुनव्वर खां ने कोतवाली नानपारा में मुकदमा लिखाया था कि उन्होंने अपनी बेटी किस्मतजहां की शादी पांच माह पूर्व सोहबतिया निवासी इकबाल के बेटे जावेद के साथ किया था। शादी में रंगीन टीवी, बेड, कूलर और कुछ नकदी की मांग पूरी नहीं हो सकी थी। इसके कारण ससुराल वाले बेटी को आए दिन प्रताड़ित करते रहते थे। कई बार उसे बुरी तरह से जख्मी कर दिया जाता था। वह रो रोकर रह जाती थी।
23 अक्टूबर की बात है। करीब रात नौ बजे आरोपित पति जावेद, सास करीमन उर्फ शाहजहां और ससुर इकबाल ने बेटी को पीट-पीट कर मार डाला। सुबह घटने की जानकारी हुई तो इसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर अदालत में 12 जनवरी 2016 को चार्जशीट दाखिल किया। 23 जनवरी 2016 को अदालत ने मामले का संज्ञान लिया। 25 फरवरी को बयान चार्ज बनाकर विचारण की प्रक्रिया शुरू की।
10 मार्च 2021 को सभी गवाहों का बयान कराकर मामले की सुनवाई शुरू कर दी। अदालत ने बचाव पक्ष और अभियोजन पक्ष के तर्कों को सुनने के बाद आरोपित ससुर इकबाल और सास करीमन उर्फ शाहजहां को बहु की हत्या में दाेषी करार देते हुए शनिवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 30 हजार का जुर्माना भी लगाया है। हत्याभियुक्तों को सजा भुगतने के लिए सजायाबी वारंट तैयार कर जेल भेज दिया गया है।