लखनऊ में पति को आत्महत्या के लिए उकसाने वाली पत्नी पर कोर्ट सख्त, पांच साल कैद के साथ अर्थदंड भी
लखनऊ में बहनों के साथ मिलकर पति को प्रताड़ित करने वाली पत्नी को कोर्ट ने पांच साल कैद के साथ अर्थदंड की सजा सुनाई है। इस मामले की एफआइआर मृतक के पिता अशोक कुमार निगम ने थाना तालकटोरा में दर्ज कराई थी।
लखनऊ, विधि संवाददाता। पति को आत्महत्या के लिए उत्प्रेरित करने के मामले में पत्नी रुपाली को दोषी करार देते हुए सत्र अदालत ने पांच साल कैद की सजा सुनाई है। एडीजे पवन कुमार राय ने इस पर 10 हजार का अर्थदंड भी लगाया है। शादी के करीब एक साल बाद ही पति आनंद कुमार निगम ने घर में फंदा लगाकर आत्महत्या कर लिया था।
19 अपै्रल, 2012 को आंनद की शादी रुपाली से हुई थी। शादी के कुछ दिन बाद से रुपाली व उसकी बहनें ताना मारकर आनंद को बेइज्जत करने लगे थे। उसे भिखारी बताकर मानसिक रूप से प्रताड़ित करते थे। उसके साथ मारपीट भी की। विरोध करने पर दहेज प्रताड़ना में फंसाने की धमकी देते थे।
25 जून, 2013 को आजिज आकर आनंद ने आत्महत्या कर लिया। इस मामले की एफआइआर उसके पिता अशोक कुमार निगम ने थाना तालकटोरा में दर्ज कराई थी। विचारण के पश्चात अदालत ने आत्महत्या के लिए उकसाने में रुपाली को दोषी करार दिया। जबकि साक्ष्य के अभाव में अन्य अभियुक्तों को बरी कर दिया।
राहुल चौधरी सभापति व विजय पांडेय उपसभापित निर्वाचित : सिविल कोर्ट कोआपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, लखनऊ के चुनाव में राहुल चौधरी निर्विरोध सभापति निर्वाचित हुए हैं। जबकि उपसभापति के पद पर विजय कुमार पांडेय निर्वाचित हुए हैं। चुनाव परिणाम के मुताबिक आनंद श्याम, सुंधाशु उपाध्याय, संजीव कुमार यादव, रितिका श्रीवास्तव, अम्बरीश कुमार श्रीवास्तव, वंदना सिंह गौर, विनय प्रकाश मौर्या, नरेंद्र सिंह व संजय कुमार संचालक सदस्य के पद पर निर्वाचित हुए हैं।