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CAA Protest: कोर्ट की सुनवाई हुई पूरी, उपद्रवियों से रिकवरी के आदेश सप्ताह भर के लिए सुरक्षित

लखनऊ के कोर्ट में 29 उपद्रवियों से वसूली के लिए पूरी हुई सुनवाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा अगले सप्ताह जारी हो सकता है आदेश।

By Anurag GuptaEdited By: Published: Thu, 27 Feb 2020 08:37 PM (IST)Updated: Fri, 28 Feb 2020 08:43 AM (IST)
CAA Protest: कोर्ट की सुनवाई हुई पूरी, उपद्रवियों से रिकवरी के आदेश सप्ताह भर के लिए सुरक्षित
CAA Protest: कोर्ट की सुनवाई हुई पूरी, उपद्रवियों से रिकवरी के आदेश सप्ताह भर के लिए सुरक्षित

लखनऊ, जेएनएन। नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के विरोध में शांतिपूर्वक प्रदर्शन की आड़ में 19 दिसंबर को शहर का अमन चैन बिगाडऩे वाले 29 उपद्रवियों से रिकवरी के लिए दिए गए आदेश एडीएम कोर्ट ने सुरक्षित कर लिया है। कैसरबाग और ठाकुरगंज थाना क्षेत्र में हुए नुकसान के लिए आज सुनवाई पूरी हो गई। अब अगले सप्ताह फैसला आने की उम्मीद है।  

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 सीएए के विरोध में लखनऊ में सार्वजनिक और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले उपद्रवियों से वसूली के लिए प्रशासनिक मशीनरी लगातार सक्रिय है। हसनगंज और परिवर्तन चौक पर रिकवरी आदेश के प्रशासन ने अब दो अन्य थाना क्षेत्रों में नुकसान की भरपाई के लिए 29 पर शिकंजा कस दिया है। प्रशासन ने 27 फरवरी तक जवाब दाखिल करने का समय दिया था है। एडीएम ट्रांसगोमती विश्वभूषण मिश्र के मुताबिक सभी पक्षों के जवाब दाखिल हो गए हैं। सभी पक्षों ने अपने साक्ष्य पेश कर दिए हैं। नागरिकता कानून पर संशोधित बिल पास होने के बाद विरोध प्रदर्शनों के बीच जबर्दस्त ङ्क्षहसा और उपद्रव के दौरान करीब पांच करोड़ रुपये की संपत्ति खाक कर दी गई थी। हिंसा में चार थाना क्षेत्रों हजरतगंज, कैसरबाग, ठाकुरगंज और हसनगंज में करीब 150 को नोटिस जारी किया गया था।

अपर जिला मजिस्ट्रेट ट्रांसगोमती विश्व भूषण मिश्र के मुताबिक कैसरबाग में 15 और ठाकुरगंज में 14 उपद्रवियों को रिकवरी के बाबत नोटिस जारी किया गया है। इससे पहले राजधानी में करीब एक करोड़ के नुकसान की वसूली के लिए प्रशासन की ओर से दो नोटिस जारी की जा चुकी हैं। हसनगंज क्षेत्र में हुए करीब 21 लाख के नुकसान के लिए 13 लोगों के खिलाफ और हजरतगंज थाना क्षेत्र में हुए बवाल के चलते  69.70 लाख की भरपाई के लिए 24 के खिलाफ आदेश जारी किया गया है।  


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