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मामूली विवाद में कर दी थी पत्नी की हत्या, अब जेल में काटनी होगी सारी उम्र Gonda News

गोंडा में पति ने कर दी थी पत्नी की हत्या न्यायलय ने दी उम्रकैद की सजा।

By Anurag GuptaEdited By: Published: Thu, 16 Jan 2020 05:34 PM (IST)Updated: Thu, 16 Jan 2020 05:34 PM (IST)
मामूली विवाद में कर दी थी पत्नी की हत्या, अब जेल में काटनी होगी सारी उम्र Gonda News
मामूली विवाद में कर दी थी पत्नी की हत्या, अब जेल में काटनी होगी सारी उम्र Gonda News

गोंडा, जेएनएन। मामूली विवाद में पत्नी की चाकू से गोदकर हत्या करने के आरोप में न्यायालय ने पति को दोषी ठहराया है। आरोपित को आजीवन कारावास की सजा सुनाने के साथ ही 25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड अदा नकरने पर छह माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

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मामला इटियाथोक थानाक्षेत्र के ग्राम पुरवा का है। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी ओम प्रकाश शुक्ल के मुताबिक यहां के अंकित कुमार गुप्ता ने 28 मई 2018 को थाने में तहरीर दी। इसमें कहा था कि उक्त तिथि को उसके माता-पिता छत पर सोए हुए थे। समय करीब 2:30 बजे माता-पिता में किसी बात को लेकर विवाद हो गया। अंकित के अनुसार उसके पिता अर्जुन प्रसाद गुप्ता ने मां मंजू देवी के पेट में चाकू से हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल होने के कारण इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने भी अपना पक्ष रखा। मामले की सुनवाई करते हुए सप्तम अपर सत्र न्यायधीश परमेश्वर प्रसाद ने आरोपित अर्जुन प्रसाद गुप्ता को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा 25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।


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