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कोर्ट ने डांसर सपना चौधरी की अंतरिम जमानत आठ जून तक बढ़ाई, दस मई को क‍िया था आत्‍मसमर्पण

लखनऊ में डांसर सपना चौधरी पर ब‍िना सूचना कार्यक्रम रद करने और दर्शकों का पैसा वापस न करने पर मुकदमा दर्ज हुआ था। इस मामले में सपना चौधरी ने 10 मई को कोर्ट में आत्मसमर्पण किया था और अदालत से अंतरिम जमानत पर रिहा करने की गुहार लगाई थी।

By Anurag GuptaEdited By: Published: Wed, 25 May 2022 07:19 PM (IST)Updated: Thu, 26 May 2022 06:51 AM (IST)
कोर्ट ने डांसर सपना चौधरी की अंतरिम जमानत आठ जून तक बढ़ाई, दस मई को क‍िया था आत्‍मसमर्पण
लखनऊ में सपना चौधरी के डांस का कार्यक्रम रद्द करने व टिकट का पैसा वापस नहीं करने का मामला।

लखनऊ, विधि संवाददाता। राजधानी में एक डांस का कार्यक्रम रद्द करने व टिकट का पैसा भी वापस नहीं करने के एक मामले में मशहूर डांसर सपना चौधरी की अंतरिम जमानत की अवधि अदालत ने आठ जून तक के लिए बढ़ा दी है। बीती 10 मई को सपना चौधरी ने इस मामले में आत्मसमर्पण किया था। साथ ही अदालत से अंतरिम जमानत पर रिहा करने की गुहार लगाई थी। बता दें क‍ि दोपहर तीन बजे से रात दस बजे तक कार्यक्रम था और सपना चौधरी ने ब‍िना क‍िसी सूचना के कार्यक्रम रद कर द‍िया और दर्शक रात तक इंतजार करते रहे। 

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एसीजेएम शांतनु त्यागी ने 25 मई तक के लिए अभियुक्ता सपना चौधरी को सशर्त अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था। बुधवार को अदालत के समक्ष अभियुक्ता सपना चौधरी हाजिर हुईं व अंतरिम जमानत बढ़ाने की दरख्वास्त की।

यह है पूरा मामला : 13 अक्टूबर, 2018 को लखनऊ के स्मृति उपवन में दोपहर तीन बजे से रात्रि 10 बजे तक सपना चौधरी समेत अन्य कलाकारों का कार्यक्रम था। इसके लिए प्रति व्यक्ति तीन सौ रुपए में आनलाइन व आफ लाइन टिकट बेचा गया था। इस कार्यक्रम को देखने के लिए हजारों टिकट धारक कार्यक्रम स्‍थल पर मौजूद थे, लेकिन रात्रि 10 बजे तक सपना चौधरी नहीं आईं। इस पर लोगों ने हगांमा शुरू कर दिया। इसके बाद टिकट धारकों का पैसा भी वापस नहीं किया गया। 14 अक्टूबर, 2018 को इस मामले की नामजद एफआइआर एसआइ फिरोज खान ने थाना आशियाना में दर्ज कराई थी।

दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की कैद : एक नाबालिग युवती से दुष्कर्म के मामले में पॉक्सो की विशेष अदालत ने अभियुक्त इमरान अंसारी को दोषी करार दिया है। विशेष जज राम बिलास प्रसाद ने इसे 20 साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 50 हजार का अर्थदंड भी लगाया है। सरकारी वकील शशि पाठक के मुताबिक 21 जनवरी, 2018 को इस मामले की एफआइआर पीड़िता के पिता ने थाना बाजारखाला में दर्ज कराई थी।


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