Move to Jagran APP

CoronaVirus Lockdown in UP : टैक्सी और बसों को टैक्स में छूट देगी यूपी की योगी सरकार

CoronaVirus Lockdown in UP परमिट ड्राइविंग लाइसेंस व रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट सहित जिन दस्तावेजों की वैधता एक फरवरी के बाद समाप्त हुई है उनकी वैधता 30 जून तक बढ़ा दी गई है।

By Umesh TiwariEdited By: Published: Thu, 02 Apr 2020 10:35 PM (IST)Updated: Fri, 03 Apr 2020 07:37 AM (IST)
CoronaVirus Lockdown in UP : टैक्सी और बसों को टैक्स में छूट देगी यूपी की योगी सरकार
CoronaVirus Lockdown in UP : टैक्सी और बसों को टैक्स में छूट देगी यूपी की योगी सरकार

लखनऊ, जेएनएन। CoronaVirus Lockdown in UP : कोरोना संकट के चलते लगे लॉकडाउन के दौरान नहीं चल पा रहीं टैक्सी और बसों सहित ऐसे वाहनों को उत्तर प्रदेश की योगी सरकार टैक्स में छूट देगी। हालांकि यह छूट कितनी होगी इसका फैसला सरकार बाद में करेगी। फिलहाल सरकार ने इस मामले में प्रमुख सचिव अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आलोक कुमार की अध्यक्षता में एक समिति बना दी है। समिति इस प्रस्ताव का परीक्षण कर रही है।

loksabha election banner

प्रमुख सचिव परिवहन राजेश कुमार सिंह ने बताया कि लॉकडाउन को देखते हुए परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस व रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट सहित जिन दस्तावेजों की वैधता एक फरवरी से या उसके बाद समाप्त हुई है, उनकी वैधता 30 जून तक बढ़ा दी गई है। गुरुवार को इसके आदेश जारी कर दिए गए। इसके अलावा वाहन पोर्टल पर नॉन यूज क्लॉज फैसिलिटी की भी व्यवस्था की जा रही है। इस व्यवस्था के तहत लॉकडाउन के दौरान न चलने वाले बस व टैक्सी जैसे वाहनों को लाभ दिया जाएगा।

प्रमुख सचिव परिवहन राजेश कुमार सिंह ने बताया कि प्रदेश सरकार इन वाहनों का टैक्स स्थगित कर सकती है। इसके लिए समिति को प्रस्ताव भेज दिया गया है। समिति का निर्णय आने के बाद इसे प्रदेश में लागू कर दिया जाएगा।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.