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डेढ़ माह में LIC को करना होगा भुगतान वरना लगेगा 12 फीसद ब्याज, जानिए क्या है मामला Lucknow News

लखनऊ में ग्राहक को बीमा का भुगतान न देने पर एलआइसी को उपभोक्ता फोरम ने दिया डेढ़ माह में भुगतान करने का आदेश।

By Anurag GuptaEdited By: Published: Sun, 10 Nov 2019 08:42 AM (IST)Updated: Sun, 10 Nov 2019 08:42 AM (IST)
डेढ़ माह में LIC को करना होगा भुगतान वरना लगेगा 12 फीसद ब्याज, जानिए क्या है मामला Lucknow News
डेढ़ माह में LIC को करना होगा भुगतान वरना लगेगा 12 फीसद ब्याज, जानिए क्या है मामला Lucknow News

लखनऊ, जेएनएन। जिला उपभोक्ता प्रथम के न्यायिक सदस्य राजर्षि शुक्ला ने लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति, वित्त अधिकारी और महाप्रबंधक को आदेश दिया है कि स्वर्गीय पुत्तन लाल द्वारा कराए गए बीमा की राशि उनके पुत्र राजेश को सौंपें। 

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एलआइसी से बीमा कराने के बाद उपभोक्ता को उसका लाभ न देने पर फोरम ने सख्त रवैया अपनाया है। बीमा राशि न दिए जाने की शिकायत पर कुलपति, वित्त अधिकारी व प्रबंधक को जिम्मेदार बताते हुए यह आदेश दिया गया कि वह डेढ़ माह के अंदर देय नौ फीसद ब्याज के साथ राशि अदा करें। फोरम ने कहा कि यदि तय अवधि में भुगतान नहीं किया गया तो कुल देय राशि पर 12 फीसद वार्षिक की दर से ब्याज देना होगा। 

ये था मामला

नरही निवासी राजेश कुमार के मुताबिक उसके पिता स्वर्गीय पुत्तनलाल लखनऊ विश्वविद्यालय के आर्ट फैकल्टी में एक जुलाई 1981से चपरासी के पद पर कार्यरत थे। सरकार द्वारा चलाई जा रही पेंशन व सामूहिक बीमा योजना के तहत उन्होंने एलआइसी से बीमा कराया था।  प्रीमियम की राशि वेतन से प्रति माह कटती थी। 30 नवंबर 2007 को उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद पुत्र राजेश ने बीमा राशि के भुगतान के लिए आवेदन किया। बीमा कंपनी के साथ विश्वविद्यालय भी भुगतान में टालमटोल करता रहा। तंग आकर राजेश ने जिला उपभोक्ता फोरम में वाद दायर किया। न्यायिक अधिकारी राजर्षि शुक्ला ने मामले की सुनवाई के उपरांत एलआइसी के प्रबंधक पेंशन समूह, लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलसचिव व वित्त अधिकारी को आदेश दिया कि 45 दिनों के अंदर बोनस सहित एक लाख 34 हजार रुपये नौ फीसद वार्षिक ब्याज की दर से अदा करें। 


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