Traffic नियम तोड़ा और जुर्माना न भरा तो करनी पड़ेगी सामुदायिक सेवा Lucknow News
लखनऊ में यातायात नियमों का उल्लघंन करने पर जुर्माना न होने पर अब करवाई जा सकती है सामुदायिक सेवा।
लखनऊ [नीरज मिश्र]। यातायात नियमों के उल्लंघन पर एक सितंबर से लागू हुए भारी-भरकम जुर्माने से तो आप अवगत ही होंगे, लेकिन सिर्फ इतना ही काफी नहीं है। जुर्माने की रकम न जमा करने पर आपको सामुदायिक सेवा करने की भी सजा मिल सकती है। इसके तहत आपको ट्रैफिक पुलिस के साथ चौराहे पर यातायात नियंत्रित करने के साथ ही स्कूलों के बच्चों को यातायात नियमों की जानकारी देनी पड़ सकती है। इसके अलावा आपको पौधे भी लगाने पड़ सकते हैं। यातायात नियमों के उल्लंघन में जुर्माना न देने पर सामुदायिक सेवा लेने का भी प्रावधान संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट-2019 में किया गया है। नए नियमों के तहत जुर्माना न दे पाने पर कम्युनिटी सर्विस का प्रावधान किया गया है। नियमों को कैसे क्रियान्वित कराया जाए और क्या तरीका होगा, इसे लेकर विभागीय कसरत शुरू हो गई है।
सामुदायिक सेवा का हो सकता ये स्वरूप
अपर परिवहन आयुक्त प्रवर्तन वीके सिंह के मुताबिक अभी इस पर विचार किया जा रहा है। सामुदायिक सेवा के तौर पर तय जुर्माना राशि के हिसाब से सेवा के दिन तय हो सकते हैं। उनमें स्कूलों में या उसके बाहर बच्चों को जागरूक करने का काम दिया जा सकता है। दूसरा विकल्प चौराहों पर यातायात नियंत्रण के वक्त ट्रैफिक पुलिस अथवा अन्य प्रवर्तन इकाइयों का सहयोग करना, तीसरा पौधे लगाने की सजा समेत कई अन्य सामुदायिक सेवाओं को नियम तोड़ने वालों के लिए लाया जा सकता है। शहरी और आसपास के क्षेत्र में दुर्घटना की वजह बनने वाले बिना हेलमेट चालक, स्पीड लिमिट ताक पर रखकर फर्राटा भरने वाले, सीट बेल्ट न लगाने, रेड लाइट जंप करने समेत अन्य यातायात नियम तोड़ने वालों पर इस व्यवस्था को लागू किया जा सकता है।
एक दिन में वसूला दो लाख 88 हजार रुपये जुर्माना
संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट-2019 लागू होने के दूसरे दिन सोमवार को यातायात पुलिस और शहर पुलिस ने यातायात नियम तोड़ने वाले 1116 लोगों के चालान काटकर दो लाख 88 हजार रुपये जुर्माना वसूला। इसमें 450 लोगों का बिना हेलमेट और अन्य का कागज पूरे न होने पर किया गया। साथ ही गलत दिशा में वाहन चलाने वाले 108 लोगों पर भी कार्रवाई की गई। एएसपी यातायात पुर्णेदु सिंह ने बताया कि चालान प्रक्रिया नए संशोधन के तहत जारी है। हालांकि नए नियम के तहत उल्लंघन करने वालों को चालान काटकर दिया जा रहा है। इसमें तोड़ने वाले नियम का विधिवत उल्लेख किया जा रहा है। इन चलान पर जुर्माने व सजा का निर्धारण कोर्ट करेगा।
अपर परिवहन आयुक्त सड़क सुरक्षा गंगाफल ने बताया कि तमाम जागरूकता कार्यक्रमों के बाद भी लोग नियम तोड़ने से बाज नहीं आ रहे हैं। इसे देखते हुए संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट-2019 में एक नया प्रावधान सामुदायिक सेवा का किया गया है। जल्द ही उच्चाधिकारियों से वार्ता कर इस सिलसिले में एक नई गाइड लाइन तैयार की जाएगी। अधिसूचना होगी और फिर इसे लागू किया जाएगा।