कुंडा कांड में आरोपी के पक्ष में होने वाली संभावना ही सही मानी
लखनऊ। कुंडा (प्रतापगढ़) के सीओ जियाउल हक हत्याकांड के मुख्य आरोपी को जिला जज लखनऊ ने नाबालि
लखनऊ। कुंडा (प्रतापगढ़) के सीओ जियाउल हक हत्याकांड के मुख्य आरोपी को जिला जज लखनऊ ने नाबालिग घोषित करते हुए कहा गया कि विधि का सिद्धांत है कि जब किसी मामले में दो संभावनाएं हों तब आरोपी के पक्ष में जो संभावना होगी उसे ही माना जाएगा। अदालत ने कहा है कि किसी भी ब'चे की वास्तविक जन्म तिथि उसका पिता बता सकता है। दुर्भाग्यवश इस घटना में उसकी मृत्यु हो चुकी है। इसके अलावा हाई स्कूल के जिस प्रमाण पत्र को आधार बनाया गया है वह कूट रचित नहीं है लिहाजा योगेन्द्र यादव की जन्म तिथि यह अदालत 18-12-1994 न मानकर 18-5-1996 मानती है। अदालत ने कहा है कि किशोर न्याय बोर्ड की धारा 12 का बोर्ड द्वारा अनदेखी कर हाईस्कूल के प्रमाणपत्र को न मानकर विधिक त्रुटि की है। घटनाक्रम के अनुसार सीओ जियाउल हक की हत्या के मामले में सीबीआइ ने आरोपी को गत 13 अप्रैल को गिरफ्तार किया था। उसी दिन निचली अदालत ने प्रमाण पत्र के आधार उसे किशोर मानते हुए किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष पेश करने का आदेश दिया था।
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