Move to Jagran APP

कैबिनेट बैठक : उत्तर प्रदेश में सीएनजी होगी अब सस्ती, लगी मुहर

योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव को और मिली मंजूरी मिली है। सीएनजी गैस में पडऩे वाले टैक्स में कटौती की गई । टैक्स को 21 से घटकार पांच प्रतिशत किया गया है।

By Dharmendra PandeyEdited By: Published: Tue, 06 Mar 2018 11:11 AM (IST)Updated: Tue, 06 Mar 2018 05:13 PM (IST)
कैबिनेट बैठक : उत्तर प्रदेश में सीएनजी होगी अब सस्ती, लगी मुहर
कैबिनेट बैठक : उत्तर प्रदेश में सीएनजी होगी अब सस्ती, लगी मुहर

लखनऊ (जेएनएन)। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज लखनऊ में कैबिनेट की बैठक में उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली में 22वीं संशोधन को मंजूरी मिली है। लोकभवन में सम्पन्न कैबिनेट बैठक में इसके साथ ही चिकित्सा तथा अन्य महकमे के कई प्रस्ताव पर मुहर लगी।डॉक्टरों को दो वर्ष का बांड अनिवार्य किया गया है।

loksabha election banner

योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में एक प्रस्ताव को और मिली मंजूरी मिली है। इसके तहत अब राजकीय चिकित्सा सेवा के तहत आने वाले चिकित्सकों को दो वर्ष का बांड अनिवार्य किया गया है। अब इसके तहत एमबीबीएस और एमएस के साथ अन्य कोर्स करने छात्रों को अब दो वर्ष ग्रामीण क्षेत्रो में बिताना अनिवार्य होगा। इनको सीएचसी तथा पीएचसी में अपनी सेवा अनिवार्य रूप से देनी होगी।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में कई अहम फैसलों को हरी झंडी मिली है। सूबे में सीएनजी गैस पर लगने वाले टैक्स में बड़ी कटौती की गई है। टैक्स को 21 से घटकार पांच प्रतिशत कर दिया गया है, इससे उत्तर प्रदेश में सीएनजी काफी सस्ती हो जाएगी। लोकभवन में संपन्न कैबिनेट बैठक में कई फैसलों को मंजूरी प्रदान की गई। बैठक में उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली में संशोधन को मंजूरी मिली है। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली 1981 में 22वां संशोधन किया गया है। अध्यापकों का चयन पहले जहां मेरिट के आधार पर होता था वह अब एक सामान्य प्रक्रिया के तहत किया जाएगा। 

इसके साथ ही चिकित्सा और अन्य महकमों के कई प्रस्तावों पर मुहर लगी है। डॉक्टरों के लिए दो साल का बांड अनिवार्य कर दिया गया है। इसके तहत अब राजकीय चिकित्सा सेवा के तहत आने वाले चिकित्सकों को दो साल का बांड अनिवार्य देना होगा। साथ ही एमबीबीएस और एमएस के साथ अन्य कोर्स करने के लिए छात्रों को अब दो साल ग्रामीण क्षेत्रों में बिताना अनिवार्य होगा। इनको सीएचसी और पीएचसी में अपनी सेवा अनिवार्य रूप से देनी होगी। कैबिनेट की बैठक में फैक्ट्री एक्ट में बदलाव को मंजूरी दी गई, कैबिनेट ने फैक्ट्री एक्ट में बदलाव को मंजूरी दी। इसके तहत अंतर्राज्यीय कर्मकार अधिनियम संशोधन पर मुहर लगी है।

इसके साथ कैबिनेट में यूपी मंडी अधिनियम में संशोधन को मंजूरी मिली है। निजी मंडी स्थल की स्थापना को उप मंडी स्थल को घोषित करने के प्रस्ताव पर मुहर लगी है। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली 1981 में 22 वां संशोधन को मंजूरी। पहले जो मेरिट के आधार पर भर्ती होनी थी अब एक सामान्य प्रक्रिया के तहत अध्यापकों का चयन होगा। 


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.