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Ayodhya Case: बयान दर्ज कराने नहीं पहुंचे ओम प्रकाश पांडे, सीबीआइ कोर्ट ने द‍िया कुर्की का आदेश

Ayodhya Case अयोध्या ढांचा विध्वंस मामला के आरोपित सुधीर कक्कड़ बेटी की बीमारी के चलते नहीं दर्ज करा सके बयान।

By Anurag GuptaEdited By: Published: Fri, 17 Jul 2020 06:10 PM (IST)Updated: Sat, 18 Jul 2020 06:12 AM (IST)
Ayodhya Case: बयान दर्ज कराने नहीं पहुंचे ओम प्रकाश पांडे, सीबीआइ कोर्ट ने द‍िया कुर्की का आदेश
Ayodhya Case: बयान दर्ज कराने नहीं पहुंचे ओम प्रकाश पांडे, सीबीआइ कोर्ट ने द‍िया कुर्की का आदेश

लखनऊ, जेएनएन। अयोध्या के विवादित ढांचा विध्वंस मामले में विशेष अदालत के समक्ष शुक्रवार को आरोपित सुधीर कक्कड़ के वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से दर्ज होने थे, लेकिन उनके अधिवक्ता केके मिश्र की तरफ से हाजिरी माफी का पत्र दिया गया। जिसमें कहा गया कि उनकी बेटी की तबियत अचानक बिगड़ने के चलते बयान दर्ज नहीं करा सके।

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सुधीर कक्कड़ 20 जुलाई को अदालत में हाजिर होकर या वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से अपने बयान अवश्य दर्ज कराएंगे। इस पर अदालत ने हाजिरी माफी प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया। विशेष न्यायाधीश सुरेंद्र यादव ने आरोपित सुधीर कक्कड़ के बयान दर्ज कराने के लिए 20 जुलाई की तिथि नियत की है।

दूसरी तरफ अदालत ने आरोपित ओम प्रकाश पांडेय के कोर्ट में हाजिर न होने पर कुर्की का आदेश पारित किया। उनके कोर्ट में हाजिर न होने पर दो बार गैर जमानतीय वारंट जारी किया जा चुका है। आरोपित के परिवारजन पुलिस व सीबीआइ टीम को हमेशा यही कह कर लौटा देते है कि वह 15 साल पहले ही घर छोड़कर जा चुके हैं और उनका किसी से संपर्क नहीं है। सुनवाई के दौरान अदालत के समक्ष आरोपितों के अधिवक्ता केके मिश्र व विमल श्रीवास्तव और अभियोजन पक्ष की ओर से अधिवक्ता ललित कुमार सिंह, पूर्णेंदु चक्रवर्ती और आरके यादव उपस्थित थे। वहीं अन्य आरोपितों की तरफ से हाजिरी माफी का अदालत में प्रार्थना पत्र दिया गया। जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया।


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