बदायूं कांड में सीबीआइ की क्लोजर रिपोर्ट खारिज
पाक्सो कोर्ट ने बदायूं के कटरा सआदतगंज कांड में सीबीआइ की क्लोजर रिपोर्ट को खारिज कर दिया है। इससे जहां पीडि़त पक्ष को राहत मिली है, पर सीबीआइ के लिए तगड़ा झटका है। कोर्ट ने स्वयं संज्ञान लेकर मुख्य आरोपी पप्पू यादव को छेड़छाड़ व अपहरण की धाराओं में तलब
लखनऊ। पाक्सो कोर्ट ने बदायूं के कटरा सआदतगंज कांड में सीबीआइ की क्लोजर रिपोर्ट को खारिज कर दिया है। इससे जहां पीडि़त पक्ष को राहत मिली है, पर सीबीआइ के लिए तगड़ा झटका है। कोर्ट ने स्वयं संज्ञान लेकर मुख्य आरोपी पप्पू यादव को छेड़छाड़ व अपहरण की धाराओं में तलब किया है। बदायूं के थाना उसहैत क्षेत्र के गांव कटरा सआदतगंज में २७-२८ मई २०१४ को दो चचेरी बहनों की हत्या कर उनके शवों को पेड़ पर लटका दिया गया था। पीडि़त पक्ष ने दो सिपाहियों समेत पांच आरोपियों पर सामूहिक दुष्कर्म के बाद हत्या करने की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई थी। पुलिस ने आरोपियों को जेल भेज दिया था। विवेचना बाद में सीबीआइ को दी गई। सीबीआइ ने सभी आरोपियों को निर्दोष बताते हुए कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी। पॉक्सो कोर्ट में ६ जनवरी को पीडि़त पक्ष की ओर से प्रोटेस्ट अर्जी दाखिल की गई। इस पर कोर्ट में कई बार बहस हुई। बुधवार शाम अदालत ने २६ पृष्ठों का फैसला सुनाया और चार में से एक आरोपी पप्पू को छेड़छाड़, अपहरण व पॉक्सो एक्ट की धारा ७/८ में दोषी पाते हुए स्वयं संज्ञान लेकर तलब किया है। कोर्ट ने सीबीआइ द्वारा दाखिल क्लोजर रिपोर्ट को भी खारिज कर दिया। पीडि़त पक्ष के अधिवक्ता एसएएच नकवी का कहना है कि जब क्लोजर रिपोर्ट ही खारिज हो गई तो सभी आरोपियों को कोर्ट में तलब किया जाना चाहिए था।
पीडि़त पक्ष हाईकोर्ट जाएगा
पीडि़त पक्ष ने सीबीआइ की क्लोजर रिपोर्ट खारिज होने पर खुशी जाहिर की है। वहीं दूसरी ओर उन्होंने चार अन्य आरोपियों सिपाही सर्वेश, छत्रपाल, पप्पू के भाई अवधेश व उर्वेश को कोर्ट में तलब न किए जाने व हत्या एवं सामूहिक दुष्कर्म की धाराओं में सभी को तलब न किए जाने पर कहा है कि वे गुरुवार को फैसले की नकल मिलने पर हाईकोर्ट जाएंगे और शेष बचे चारों आरोपियों को भी कोर्ट में तलब कराएंगे। उनकी दोनों बच्चियां निर्दोष मारी गई हैं। अंतिम समय तक न्याय के लिए लड़ते रहेंगे।