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UP: वाहन नंबर प्‍लेट पर जातिसूचक शब्‍द लिखने पर पहले से है प्रतिबंध, जानिए क्‍या है सही नियम

नंबर प्लेटों पर कुछ भी लिखा जाना गलत जुर्माने का प्रावधान। नियम पुराना पीएम के शिकायती पोर्टल पर की गई शिकायत के बाद जागे अफसर। वाहन की बॉडी और शीशों पर लिखा होने पर नहीं है जुर्माने और जब्त करने का प्रावधान।

By Divyansh RastogiEdited By: Published: Tue, 29 Dec 2020 08:00 AM (IST)Updated: Tue, 29 Dec 2020 03:35 PM (IST)
UP: वाहन नंबर प्‍लेट पर जातिसूचक शब्‍द लिखने पर पहले से है प्रतिबंध, जानिए क्‍या है सही नियम
नंबर प्लेटों पर कुछ भी लिखा जाना गलत, जुर्माने का प्रावधान।

लखनऊ, जेएनएन। नियम तो पुराना है, लेकिन पीएम के शिकायती पोर्टल पर की गई शिकायत के बाद परिवहन अधिकारियों को नियमों का पालन कराने की फिर से याद आ गई। लिहाजा आदेश जारी कर दिए गए। इस बार मामला उठा नंबर प्लेट पर जातिसूचक शब्द लिखे जाने का। सच यह है कि नंबर प्लेट में किसी भी तरह के बदलाव या फिर कुछ भी लिखे जाने की अनुमति नहीं 

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दरअसल, वाहनों पर गलत तरीके से नंबर प्लेट का इस्तेमाल, पदनाम लिखकर चलना, लाल-नीली बत्ती का दुरुपयोग समेत कई अन्य मामलों पर उच्च न्यायालय के निर्देश पर एक अधिसूचना जारी कर इन पर रोक लगाने को कहा गया था। सालों बीतने के बाद भी अफसरों ने ठोस कार्रवाई नहीं की। अब फिर से जब शिकायत हुई तो अपर परिवहन आयुक्त प्रशासन मुकेश चंद्र की ओर से इस संबंध में आदेश जारी कर कार्रवाई के लिए कहा गया।

सिर्फ जुर्माने का प्रावधान 

केंद्रीय मोटर यान नियमावली-1989 में प्लेट पर पंजीयन नंबर के अतिरिक्त कुछ भी लिखा जाना गलत है। नियम न मानने पर एमवी एक्ट में पहली बार पांच सौ और दूसरी बार में 15 सौ रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है। यहां तक कि नियमों में नंबर लिखे जाने के लिए उसका साइज तक स्पष्ट किया गया है।

नंबर लिखे जाने का ये है नियम

  • दोपहिया-आगे लिखे जाने वाले नंबर का आकार- 285 गुणा 45 मिमी., पीछे की प्लेट 200 गुणा 100 मिमी.
  • थ्री-व्हीलर एवं ई-रिक्शा-200 गुणा 100 मिमी. 
  • कार एलएमवी-340 गुणा 200 मिमी.
  • कमर्शियल- 340 गुणा 200 मिमी.
  • निजी नंबर प्लेट का रंग सफेद, अक्षर और अंक काले
  • कमर्शियल की नंबर प्लेट पीली, अक्षर और अंक काले

गाड़ी जब्त करने का अधिकार नहीं

वाहन की बॉडी पर जातिसूचक या फिर कुछ और लिखे जाने पर एक्ट में स्पष्ट दिशा-निर्देश नहीं हैं। अपर परिवहन आयुक्त ने बताया कि एमवी एक्ट में नंबर प्लेट से इतर अगर गाड़ी के शीशे, ङ्क्षवड स्क्रीन या फिर बॉडी पर कुछ लिखा हुआ है तो उस पर कार्रवाई और जुर्माने के लिए सीधे तौर पर कोई गाइडलाइन नहीं हैं। न गाड़ी जब्त की जा सकती है और न ही जुर्माने का प्रावधान है।  

क्‍या कहते हैं अफसर ?  

अपर परिवहन आयुक्त प्रशासन मुकेश चंद्र के मुताब‍िक, शिकायत के बाद विषय का हवाला देते हुए रिमांडर के तौर पर अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। इसमें साफ तौर पर कहा गया है कि नियमानुसार कार्रवाई की जाए। नंबर प्लेट पर जातिसूचक शब्दों का प्रयोग किए जाने पर जुर्माने का प्रावधान है जो परिवहन अधिकारी करेंगे।

वाहन नंबर का साइज

  • ट्रक : अक्षर की ऊंचाई 65 मिमी। अक्षर की मोटाई 10 मिमी। अंक से अंक की दूरी 10 मिमी।
  • कार : अक्षर की ऊंचाई 40 मिमी, मोटाई 7 मिमी, अक्षर से अक्षर की दूरी 5 मिमी।
  • दोपहिया वाहन : अक्षर की ऊंचाई 35 मिमी, मोटाई 7 मिमी, अक्षर से अक्षर की दूरी 5 मिमी।

ये नहीं होना चाहिए

  • कलात्मक अक्षर हरगिज नहीं होना चाहिए।
  • प्लेट सफेद रंग की हो, जिस पर काले अक्षर में नंबर लिखा होना चाहिए।
  • व्यावसायिक वाहनों पर पीली प्लेट पर काले रंग से वाहन नंबर लिखा जाए।

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