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विधानमंडल के पटल पर होगी सपा शासन की कैग रिपोर्ट, निजी क्षेत्र को108 एंबुलेंस सेवा

यूपी विधान मंडल सत्र में 31 मार्च 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट सदन के पटल पर रखने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दी है।

By Nawal MishraEdited By: Published: Tue, 18 Dec 2018 09:36 PM (IST)Updated: Wed, 19 Dec 2018 10:03 AM (IST)
विधानमंडल के पटल पर होगी सपा शासन की कैग रिपोर्ट, निजी क्षेत्र को108 एंबुलेंस सेवा
विधानमंडल के पटल पर होगी सपा शासन की कैग रिपोर्ट, निजी क्षेत्र को108 एंबुलेंस सेवा

जेएनएन, लखनऊ। यूपी विधान मंडल सत्र में 31 मार्च 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट सदन के पटल पर रखने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। 19 मार्च 2017 तक प्रदेश में अखिलेश यादव की अगुवाई में समाजवादी पार्टी की सरकार रही है। इसके अलावा 31 मार्च 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की जनरल एवं सोशल सेक्टर की भी रिपोर्ट पटल पर रखे जाने को मंजूरी दी गई है। 

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निजी क्षेत्र में 108 एंबुलेंस सेवा 

आपात स्थिति में बीमार को राहत पहुंचाने के लिए शुरू की गई 108 एंबुलेंस सेवा निजी क्षेत्र में देने का प्रस्ताव कैबिनेट ने मंजूर कर लिया है। चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में 108 सेवा के अन्तर्गत 2200 एंबुलेंसों की फ्लीट को पांच वर्षों तक संचालित किये जाने के लिए निजी सेवा प्रदाता फर्म को अनुबंधित किया जाएगा। यह व्यवस्था टेलीकॉम सर्किल पर आधारित होगी। सेवा प्रदाता को प्रत्येक नान रिस्पांस डिफाल्ट पर पांच हजार रुपये जुर्माना देना होगा। 

आवश्यक उपकरण बढ़ाए जाएंगे

निजी सेवा प्रदाता के चयन के लिए पूर्वी कलस्टर एवं पश्चिमी कलस्टर आरएफपी (रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल) जारी होगा। इमरजेंसी रिस्पांस सेंटर पर काल रिसीव करने तथा एंबुलेंस भेजने के लिए आवश्यक उपकरणों एवं मानव संसाधन में इस तरह वृद्धि की जाएगी जिससे दस एंबुलेंस पर एक सीट का अनुपात बना रहे। निविदादाता के लिए वैधानिक प्रक्रिया पूरी करनी अनिवार्य होगी। चयनित बोलीदाता द्वारा परियोजना के दौरान सेवा उपलब्ध कराने की पूंजी में कम से कम 51 प्रतिशत अंश पूंजी का मालिकाना हक लेना होगा।

निविदा भरने वाले को पूर्वी कलस्टर के लिए बिड सिक्योरिटी के रूप में 2.29 करोड़ रुपये की धनराशि जमा करनी होगी जबकि पश्चिमी कलस्टर के लिए 1.14 करोड़ रुपये की राशि देनी होगी। प्रति एंबुलेंस के लिए प्रतिमाह शुल्क निर्धारित कर दिया गया है। न्यूनतम पांच फेरे प्रतिदिन एवं न्यूनतम 120 किलोमीटर प्रतिदिन जिले में फ्लीट के आधार पर भुगतान किया जाएगा। 


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