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योगी सरकार की कैबिनेट ने दस अहम फैसलों पर मंजूरी की मुहर लगाई

यूपी सीएम योगी की कैबिनेट ने आज दस महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मंजूरी की मुहर लगा दी। इससे अब मॉडल शॉप के भीतर शराब पीने की व्यवस्था होगी। स्लाटर हाउस के बाहर जानवर नहीं कटेगा।

By Nawal MishraEdited By: Published: Wed, 17 Jan 2018 07:29 PM (IST)Updated: Thu, 18 Jan 2018 10:01 AM (IST)
योगी सरकार की कैबिनेट ने दस अहम फैसलों पर मंजूरी की मुहर लगाई
योगी सरकार की कैबिनेट ने दस अहम फैसलों पर मंजूरी की मुहर लगाई

लखनऊ (जेएनएन)। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज सीएम योगी की अध्य़क्षा में कैबिनेट बैठक की गयी। इस दौरान प्रदेश में विकास की रफ्तार बढ़ाने के लिए कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।  24 जिलों में लोक अदालत स्थापित करने का प्रस्ताव मंजूर कर लिया गया है। पहले और दूसरे चरण में 23 और 24 जिलो में लोक अदालत बन चुके है।  संयुक्त प्रान्त आबकारी धारा 1910 की धारा 24 क में संशोधन किया गया । इसमें अब आप मॉडल शाप पर शराब पी सकेंगे ।

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रमाला चीनी मिल की छमता बढ़ाई

बागपद की रमाला चीनी मिल की पेराई छमता बढ़ाई गई पहले 2750 थी अब 5000 की जा रही है। इसमें 30225.53 लाख का खर्च आ रहा है।  अम्ब्रेला एग्रीमेंट बनाने के विषय मे हाइवे के लिए इसकी स्वीकृति दी गई राष्ट्रमार्ग के लिए यह प्रस्ताव पास किया गया। ओबरा तापीय परियोजना इकाई आंशिक कार्य को निरस्त करने के सम्बंध में प्रस्ताव पास किया गया , 25 वर्ष का नॉन रि हित का आयु होता है अब 36 वर्ष हो गया है।

तीनों शहरों  में 45 हज़ार करोड़ मंजूर

तीनों शहरों  में 45 हज़ार करोड़ की मेट्रो परियोजना मंजूर की गई है।  आगरा में मेट्रो के लिए 2 कॉरिडोर 30 किमी लंबाई के बनेंगे, 30 मेट्रो स्टेशन आगरा में बनेंगे। कानपुर मेट्रो की 17 हज़ार करोड़ की परियोजना को कैबिनेट की हरी झंडी हो गई है। 2 कॉरिडोर, 30 किमी और 31 मेट्रो स्टेशन  कानपुर में बनेंगे। मेरठ में 2 कॉरिडोर, 33 किमी, 29 मेट्रो स्टेशन और लागत 13 हज़ार 800 करोड़ मेट्रो के लिए मंजूर किए गए है। आगरा, कानपुर, मेरठ में 2024 तक मेट्रो चलाने का लक्ष्य है।

स्लाटर हाउस के बाहर नहीं कटेंगे जानवर 

नगर निगम अधिनियम 1959, नगर पालिका अधिनियम 1916 का अध्यादेश के माध्यम से संशोधन का प्रस्ताव कैबिनेट में लाया गया है। स्लाटर हाउस को शहर से बाहर ले जाने का प्रस्ताव मंजूर किया गया। इसके तहत अब नगरनिगम, नगर पालिका स्लाटर हाउस नहीं चलाएंगी। नगरनिगम, नगरपालिका सिर्फ स्लाटर हाउस को रेगुलेट करेगी। स्लाटर हाउस के बाहर जानवर नहीं कटेंगे।

संयुक्त आबकारी अधिनियम संशोधन

अम्बेडकरनगर, भदोही, फर्रुखाबाद, फतेहपुर, फ़िरोज़ाबाद, गौतमबुद्धनगर, गाजीपुर, हमीरपुर, जालौन, जौनपुर, अमरोहा, कौशाम्बी, लखीमपुर, हाथरस, महाराजगंज, महोबा, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, सोनभद्र, औरैया, बागपत, संतकबीरनगर, कासगंज में लोक अदालत स्थापना होगी।  संयुक्त आबकारी अधिनियम 1910 की धारा 24 ( क ) के संशोधन का प्रस्ताव कैबिनेट से पास हो गया है। मॉडल शॉप के अंदर लोग शराब पी सकेंगे। 


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