Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बैंक मैनेजर ने ऐसा क्या कर दिया जो पांच साल की मिली सजा? 50000 का लगा जुर्माना

    Updated: Fri, 14 Nov 2025 04:39 AM (IST)

    लखनऊ में बैंक ऑफ़ बड़ौदा के शाखा प्रबंधक रामस्वरूप मिश्र को रिश्वतखोरी के मामले में पांच साल की कैद और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई। उन पर कामधेनु योजना के तहत लोन स्वीकृत करने के बाद खाते से रोक हटाने के लिए रिश्वत मांगने का आरोप था, जिसके चलते सीबीआई ने उन्हें रंगे हाथों गिरफ्तार किया था।

    Hero Image

    विधि संवाददाता, लखनऊ। रिश्वत लेने के मामले में दोषी पाए गए बैंक आफ बड़ौदा के शाखा प्रबंधक रामस्वरूप मिश्र को सीबीआइ मामलों के विशेष न्यायाधीश ने पांच वर्ष के कारावास और 50 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इस मामले में सीबीआइ ने शिकायतकर्ता के आधार पर सात मार्च 2017 को रिपोर्ट दर्ज की थी। जिसमें आरोप लगाया गया कि शिकायतकर्ता को कामधेनु योजना के अंतर्गत बैंक आफ बड़ौदा की अंबेडकर नगर के बसखारी शाखा से 20.25 लाख रुपये का लोन स्वीकृत किया गया था।

    लोन स्वीकृत होने के बाद शिकायतकर्ता के खाते में आंशिक रूप से लोन की धनराशि जमा की गई। जिसके बाद उसके खाते पर रोक लगा दी गई। शिकायतकर्ता इस संबंध में आरोपी शाखा प्रबंधक से मिला, जिस पर आरोपी शाखा प्रबंधक ने शिकायतकर्ता के खाते से रोक हटाने के नाम पर 30 हजार रुपये की रिश्वत की मांग की। सीबीआइ द्वारा आरोपी को चेक के माध्यम से रिश्वत के 25 हजार लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया था।