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    Azam Khan News: योगी सरकार में गई पांचवें विधायक की सदस्यता, कानून का शिकंजा कसते ही नेताओं पर हुई कार्रवाई

    By Jagran NewsEdited By: Umesh Tiwari
    Updated: Fri, 28 Oct 2022 09:48 PM (IST)

    Azam Khan disqualified from UP Assembly योगी सरकार के साढ़े पांच वर्षों के कार्यकाल में आजम पांचवें ऐसे विधायक हैं जिन्हें विधानसभा की सदस्यता से हाथ धोना पड़ा है। वर्ष 2017 में रामपुर की स्वार विधानसभा सीट से विधायक बने अब्दुल्ला आजम की सदस्यता भी जा चुकी है।

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    Azam Khan disqualified from UP Assembly: आजम खां के बेटे अब्दुल्ला की भी रद हो चुकी है सदस्यता।

    UP News: लखनऊ, राज्य ब्यूरो। लोकसभा चुनाव में भड़काऊ भाषण देने के केस में एमपी-एमएलए कोर्ट की ओर से तीन वर्ष कारावास की सजा सुनाये जाने पर समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता और रामपुर क्षेत्र से विधायक मोहम्मद आजम खां की विधानसभा सदस्यता शुक्रवार को समाप्त (Azam Khan disqualified from UP Assembly) कर दी गई। आजम खां से पहले भी कई विधायक अपनी विधानसभा सदस्यता गंवा चुके हैं। योगी सरकार के साढ़े पांच वर्षों के कार्यकाल में आजम पांचवें ऐसे विधायक हैं, जिन्हें विधानसभा की सदस्यता से हाथ धोना पड़ा है। इस सूची में आजम खां के बेटे सपा विधायक अब्दुल्ला आजम के अलावा भाजपा से विधायक रहे अशोक चंदेल, कुलदीप सिंह सेंगर व खब्बू तिवारी के नाम भी शामिल हैं।

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    अब्दुल्ला आजम की भी जा चुकी है सदस्यता

    सपा के टिकट पर वर्ष 2017 में रामपुर की स्वार विधानसभा सीट से विधायक बने अब्दुल्ला आजम की सदस्यता भी जा चुकी है। दिसंबर, 2019 में लोक प्रतिनिधि अधिनियम के तहत उनका चुनाव शून्य घोषित करते हुए अब्दुल्ला का निर्वाचन रद कर दिया गया था। फर्जी प्रमाणपत्र के मामले में यह कार्रवाई हुई थी। इसके अलावा वर्ष 2019 में भाजपा विधायक अशोक कुमार सिंह चंदेल की विधानसभा सदस्यता गई थी। चंदेल को हाई कोर्ट ने हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई थी, जिसके बाद उन्हें अपनी सदस्यता गंवानी पड़ी थी।

    भाजपा विधायक कुलदीप सिंह की गई विधायकी

    उन्नाव की बांगरमऊ सीट से भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को भी आपराधिक मामले में सजा सुनाए जाने के बाद दिसंबर, 2019 में विधानसभा की सदस्यता गंवानी पड़ी थी। सेंगर को किशोरी से दुष्कर्म के मामले उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी और वह वर्तमान में जेल में हैं। वहीं फर्जी मार्कशीट के मामले में अयोध्या की गोसाईंगंज सीट से भाजपा विधायक इंद्र प्रताप तिवारी उर्फ खब्बू तिवारी को अपनी सदस्यता गंवानी पड़ी थी। कोर्ट ने खब्बू तिवारी को पांच वर्ष की सजा सुनाई थी।

    यह भी पढ़ें :  कोर्ट से सजा के बाद सपा विधायक आजम खां की विधानसभा सदस्यता समाप्त, रामपुर सीट रिक्त घोषित

    विधान सभा की अब दो सीटें रिक्त

    आजम की सदस्यता समाप्त किये जाने से विधान सभा की अब दो सीटें रिक्त हो गई हैं। आजम की रामपुर सीट के अलावा भाजपा विधायक अरविंद गिरि के निधन से लखीमपुर खीरी की गोला गोकर्णनाथ सीट पहले से रिक्त है। गोला गोकर्णनाथ सीट पर तीन नवंबर को उप चुनाव होना है।

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