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कैबिनेट फैसलेः माल के परिवहन और भंडारण को सुविधाओं का संजाल

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार की कैबिनेट ने आज लॉजिस्टिक एंड वेयराहाउसिंग नीति 2018 पर अपनी मंजूरी की मुहर लगा दी है। अभी तक यूपी में ऐसी कोई नीति नहीं थी।

By Nawal MishraEdited By: Published: Tue, 20 Feb 2018 05:41 PM (IST)Updated: Tue, 20 Feb 2018 11:44 PM (IST)
कैबिनेट फैसलेः माल के परिवहन और भंडारण को सुविधाओं का संजाल
कैबिनेट फैसलेः माल के परिवहन और भंडारण को सुविधाओं का संजाल

लखनऊ (जेएनएन)। इन्वेस्टर्स समिट से ठीक पहले योगी सरकार ने निवेशकों को आकर्षित करने और उद्यमियों की सहूलियत के लिए कई फैसले किये हैं। मंगलवार को लोकभवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में संपन्न हुई कैबिनेट की बैठक में 11 प्रस्तावों पर मुहर लगी। कैबिनेट ने माल के परिवहन और भंडारण की सुविधाओं का संजाल बिछाने के लिये लॉजिस्टिक्स एंड वेयरहाउसिंग नीति 2018 को मंजूरी दी है।

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अभी तक उत्तर प्रदेश में इसके लिए कोई नीति नहीं थी। सूत्रों के मुताबिक इस नीति के तहत राज्य सरकार अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग के अधीन एक समर्पित वेयरहाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स डेवलपमेंट सेल की स्थापना करेगी। यह सेल निवेशकों को आकर्षित करने तथा वेयरहाउसिंग व लॉजिस्टिक्स सुविधाओं के विकास के लिए रणनीति बनाने के साथ उसे लागू करेगा। लॉजिस्टिक्स के क्षेत्र में बुनियादी ढांचे को सुधारने के लिए राज्य सरकार विशेष आर्थिक परिक्षेत्र की तर्ज पर प्रदेश में फ्री ट्रेड एंड वेयरहाउसिंग जोन विकसित करेगी। यह जोन हवाई अड्डों और रेलवे टर्मिनल के पास स्थापित किये जाएंगे। इन जोन में वेयरहाउसिंग, कोल्ड स्टोरेज, ड्राई कार्गो, स्टोरेज, कंटेनर डिपो, कार्यालय, परिवहन सुविधाओं के अलावा मेडिकल सेंटर और कैंटीन जैसी सुविधाएं भी होंगी। सरकार आयात और निर्यात से संबंधित माल लेकर आने-जाने वाले वाहनों के लिए ग्रीन चैनल चिह्नित करेगी ताकि वाहन इन पर कम से कम रोक-टोक और निरीक्षण के साथ आ-जा सकें। 

निजी लॉजिस्टिक्स पार्क को यह मिलेंगे प्रोत्साहन

उप्र सरकार 100 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल पर जमीन के आवंटन से चार साल की अवधि में विकसित किये जाने वाले लॉजिस्टिक्स पार्क को विभिन्न प्रोत्साहन देगी। सर्किल रेट के अनुसार जमीन खरीदने की खातिर लिये गए कर्ज पर लगने वाले वार्षिक ब्याज के 50 फीसद की प्रतिपूर्ति सात साल तक। इसकी अधिकतम सीमा 50 लाख रुपये प्रतिवर्ष होगी। लॉजिस्टिक्स पार्क के लिए मददगार अवस्थापना सुविधाओं के निर्माण की खातिर लिये गए ऋण पर सालाना अदा किये जाने वाले ब्याज के 60 फीसद की प्रतिपूर्ति सात साल तक जिसकी वार्षिक सीमा एक करोड़ रुपये और अधिकतम सीमा 10 करोड़ रुपये होगी। विकासकर्ता को जमीन खरीदने के लिए स्टांप ड्यूटी में 100 प्रतिशत छूट। 

रियायती दरों पर मिलेगी जमीन

वेयरहाउस, कोल्ड स्टोरेज सरीखी लॉजिस्टिक्स इकाइयां और मल्टी माडल हब की स्थापना के लिए रियायती दरों पर जमीन मुहैया करायी जाएगी। जमीन की जरूरत का आकलन संबंधित विकास प्राधिकरण/यूपीएसआइडीसी द्वारा विकासकर्ता के साथ मिलकर किया जाएगा। खासतौर पर वेयरहाउस, सिलोज और कोल्ड स्टोरेज की स्थापना के लिए विकास प्राधिकरण/यूपीएसआइडीसी एग्रो पार्क के पास जमीन चिह्नित करेंगे। इसके अलावा कम से कम 15 जिलों में 25 एकड़ जमीन को चिह्नित कर फ्री ट्रेड एंड वेयरहाउसिंग जोंस के रूप में विकसित किया जाएगा। वेयरहाउस, सिलोज और कोल्ड स्टोरेज बनाये जाएंगे। इनलैंड कंटेनर डिपो की स्थापना के लिए विकास प्राधिकरण/यूपीएसआइडीसी उपयुक्त जगहों पर भूमि चिह्नित करेंगे। यदि कंपनी लॉजिस्टिक्स इकाई नहीं लगाती है तो उसे संबंधित भू-आवंटन एजेंसी को मूल कीमत पर जमीन वापस करनी होगी। 

बाल विकास एवं पुष्टाहार योजना में अब 75 फीसद व्यय राज्य का 

बाल विकास पुष्टाहार योजना के क्रियान्वयन के लिये सर्वाधिक व्यय भार वहन करने का बीड़ा राज्य सरकार ने उठाया है। अभी तक केंद्र सरकार 60 फीसद और राज्य सरकार पर 40 फीसद व्यय भार आता था, लेकिन राज्य सरकार ने 75 फीसद खर्च खुद वहन करने का निर्णय लिया है। अब केंद्र पर सिर्फ 25 फीसद बोझ होगा। कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। 

यूपी एक्साइज एक्ट 1924 ए में संशोधन 

कैबिनेट ने यूपी एक्साइज एक्ट 1924 ए में संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इससे अब मॉडल शॉप से न केवल विदेशी मदिरा खरीदकर बाहर ले जा सकेंगे बल्कि उपभोक्ता शॉप के अंदर बैठकर पी भी सकेंगे। व्यवहारिक रूप से यह व्यवस्था जरूर बनी थी लेकिन, इसे एक्ट में शामिल किया गया है।

परिवहन नियमावली संशोधन प्रस्ताव 2018 को मंजूरी

परिवहन नियमावली संशोधन 2018 के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इसमें नियुक्ति और प्रोन्नति के लिए नियमावली बनाई है। अभी तक यह व्यवस्था शासनादेश के जरिये चल रही थी। 2011 में जारी शासनादेश के जरिये यात्री और मालकर अधिकारी की नियुक्ति और प्रोन्नति की व्यवस्था थी लेकिन, अब इसे नियमावली का रूप दिया गया है। 

चंदौली कलेक्ट्रेट के अनावासीय भवनों के लिए 20 करोड़

चंदौली के कलेक्ट्रेट के अनावासीय भवनों के निर्माण के लिये 22 करोड़ 64 लाख का पुनरीक्षित आगणन किया गया था, जिसके सापेक्ष कैबिनेट ने 19 करोड़ 98 लाख 28 हजार रुपये की मंजूरी दी है। इसके लिए कुछ शर्तें भी रखी गई हैं। वित्त एवं न्याय विभाग ने इसके लिए पहले ही अनापत्ति दे दी थी। इसका निर्माण मृदा परीक्षण रिपोर्ट के आधार पर फ्रेम्ड स्ट्रक्चर पर कराया जाना है, जबकि कलेक्ट्रेट के अनावासीय भवनों का मानकीकरण लोड बियङ्क्षरग पर अनुमोदित है। चूंकि यह निर्माण अनुमोदित मानकीकरण से इतर किया जाना है, इसलिए लोड बियङ्क्षरग के स्थान पर फ्रेम्ड स्ट्रक्चर पर कराये जाने के लिए कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। 

वीडियो बनाने के नियम किये सरल

कैबिनेट ने सिनेमेटोग्राफ एक्ट के तहत वीडियो बनाने के नियमों को शिथिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। अब इसके लाइसेंस के नियम को भी आसान बना दिया गया है ताकि केबल और होटल आदि व्यवसाय से जुड़े लोग अपने प्रोडक्ट के बारे में वीडियो बनाकर उसका प्रदर्शन कर सकें। अभी तक लाइसेंस के लिए मैनुअल आवेदन किये जाते थे लेकिन, अब ऑन लाइन आवेदन होंगे। 

कुंभ का लोगो बदलने का प्रस्ताव मंजूर

कैबिनेट ने कुंभ 2019 के लिये जारी लोगों को बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। कुंभ के लोगो में स्वास्तिक के स्थान पर अब ओम रहेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इलाहाबाद के संतों ने लोगो में ओम रखने का अनुरोध किया है। सरकार ने इसमें बदलाव कर दिया था लेकिन, कैबिनेट ने मंगलवार को मंजूरी दे दी। 

गेहूं के रख-रखाव को बखारी 

कैबिनेट ने गेहूं के रख रखाव के लिये पीपीपी मॉडल पर स्टील साइलो (बखारी) बनाने का फैसला किया है। इसके लिये सरकार संबंधित कंपनी को किराया देगी। खाद्य एवं रसद विभाग ने अधिक से अधिक दिनों तक गेहूं सुरक्षित रखने के लिये यह पहल की है। 


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