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उत्‍तर प्रदेश में बिजली कंपनियों में 16 निदेशकों की नियुक्ति, ऊर्जा विभाग ने जारी किए आदेश

उत्‍तर प्रदेश की चरमराई बिजली व्‍यवस्‍था को पटरी पर लाने के ल‍िए शासन ने बिजली कंपनियों में 16 निदेशकों की नियुक्ति की है। उर्जा व‍िभाग ने इसके ल‍िए शासनादेश भी जारी कर द‍िए है। ये नियुक्तियां विभिन्न डिस्काम में की गई हैं।

By Prabhapunj MishraEdited By: Published: Sat, 21 May 2022 07:23 AM (IST)Updated: Sat, 21 May 2022 07:23 AM (IST)
उत्‍तर प्रदेश में बिजली कंपनियों में 16 निदेशकों की नियुक्ति, ऊर्जा विभाग ने जारी किए आदेश
यूपी में बिजली कंपनियों में 16 निदेशकों की नियुक्ति

लखनऊ, राज्य ब्यूरो । शासन ने उप्र पावर कारपोरेशन, उप्र पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन, उप्र राज्य विद्युत उत्पादन निगम और विभिन्न डिस्काम में कुल 16 निदेशकों की नियुक्ति की है। प्रमुख सचिव ऊर्जा एम.देवराज ने निदेशकों की नियुक्ति के बारे में शुक्रवार को शासनादेश जारी कर दिया है।

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उप्र पावर कारपोरेशन लिमिटेड में अमित कुमार श्रीवास्तव को निदेशक (वाणिज्य), सर्वजीत घोष को निदेशक (आइटी), निधि कुमार नारंग को निदेशक (वित्त) और कमलेश बहादुर सिंह को निदेशक (कारपोरेट प्लान‍िंग) बनाया गया है। उप्र राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड में संजय कुमार दत्त को निदेशक (प्रोजेक्ट एंड कामर्शियल) और मृगांक शेखर दास भट्टामिश्रा को निदेशक (का.प्र. एवं प्रशा.) नियुक्त किया गया है।

उप्र पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड में राजीव कुमार को निदेशक (कार्य एवं परियोजना), राकेश प्रसाद को निदेशक (का.प्र. एवं प्रशा.) और पीयूष गर्ग को निदेशक (आपरेशन) नियुक्त किया गया है।

हेमेन्द्र कुमार अग्रवाल को निदेशक (वित्त) दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड आगरा, संतोष कुमार जाडिया को निदेशक (वित्त) पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड वाराणसी, अजय कुमार श्रीवास्तव को निदेशक (तकनीकी) मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड लखनऊ, सचीन्द्र कुमार पुरवार को निदेशक (पी एंड एम) पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड मेरठ, राजेन्द्र प्रसाद को निदेशक (वाणिज्य) पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड वाराणसी, राजीव शर्मा को निदेशक (का.प्र. एवं प्रशा.) दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम आगरा और योगेश कुमार को निदेशक (वाणिज्य) मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड लखनऊ के पद पर नियुक्त किया गया है।

सभी निदेशकों की नियुक्ति कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि या 62 वर्ष की आयु होने तक या शासन द्वारा अन्यथा आदेश होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, के लिए होगी।


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