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EWS सर्टिफिकेट बनवाना हुआ आसान, नहीं काटना पड़ेगा तहसील का चक्कर, घर बैठे आवेदन का प्रोसेस

Published: Mon, 28 Sep 2026 12:40 PM (IST)

ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र अब घर बैठे ऑनलाइन बनवाया जा सकता है, जिससे तहसील के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

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HighLights

  1. ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र अब ऑनलाइन घर बैठे बनवाएं।

  2. पात्रता: 8 लाख से कम आय, 5 एकड़ से कम जमीन।

  3. लाभ: शिक्षा, नौकरी में 10% आरक्षण प्राप्त करें।

डिजिटल डेस्क, लखनऊ। भारत की आजादी के बाद देश में सामाजिक समानता लाने के लिए आरक्षण व्यवस्था लागू की गई थी, जिसमें जातियों और लिंग के आधार पर आरक्षण दिया गया। इसी कड़ी में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को भी आरक्षण की श्रेणी में शामिल किया गया। इस वर्ग में गरीब व्यक्ति अथवा परिवार शामिल होता है, हालांकि इसकी पात्रता के लिए भी कई नियम बनाए गए हैं।

सबसे बड़ी बात यह है कि नौकरियों एवं शिक्षण संस्थानों में प्रवेश, सरकारी योजनाओं का लाभ पाने समेत कई अन्य कार्यों में आरक्षण पाने के लिए पात्र व्यक्ति को ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र बनवाना पड़ता है, जिसके बारे में हम आपको नीचे बता रहे हैं-

क्या होता है ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र?

ईडब्ल्यूएस का शाब्दिक अर्थ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन (Economically Weaker Section - EWS) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग। जिस तरह से जातियों के आधार पर ओबीसी और एससी-एसटी वर्ग को आरक्षण मिलता है, ठीक वैसे इस वर्ग में सामान्य वर्ग में आने वाली जातियों से संबंध रखने वाले उस व्यक्ति/परिवार को आरक्षण का लाभ दिया जाता है, जो किसी आरक्षण जैसे एससी-एसटी या ओबीसी का लाभ नहीं पाता और उसकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो, जिसके लिए प्रमाणपत्र बनवाना पड़ता है।

ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र की पात्रता क्या है?

ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र (EWS certificate) बनवाने के लिए मुख्य पात्रता यह है कि नागरिक सामान्य वर्ग से आता हो, लेकिन उसकी कुल वार्षिक आय 8 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। 5 एकड़ से ज्यादा जमीन नहीं होनी चाहिए। साथ ही 1000 वर्ग फीट या उससे बड़ा आवासीय मकान या फ्लैट नहीं होना चाहिए।

ईडब्ल्यूएस वर्ग में कौन कौन सी जातियां आती हैं?

ईडब्ल्यूएस वर्ग में सामान्य वर्ग उन परिवारों को शामिल किया गया है कि जो किसी एससी, एसटी या ओबीसी आरक्षण के दायरे में नहीं आते। यहां स्पष्ट रहे कि यह परिवार सामान्य वर्ग में आने वाले किसी भी जाति से हो सकता है चाहे वह ब्राह्मण, राजपूत या सामान्य वर्ग की कोई भी जाति हो, लेकिन उसकी वार्षिक आय 8 लाख से अधिक न होनी चाहिए।

सामान्य वर्ग में आने वाली जातियां-

  • ब्राह्मण
  • राजपूत, ठाकुर
  • बनिया, वैश्य, महाजन
  • कायस्थ
  • त्यागी
  • भूमिहार
  • खत्री
  • सिख (उच्च जातियां)
  • मुस्लिम (जैसे- सैयद, शेख, पठान, मुगल आदि)

ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र के फायदे क्या हैं?

ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र का फायदा सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर परिवार को मिलता है, जिसके तहत शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के दौरान फीस में छूट, परीक्षाओं में कटऑफ और राज्य व केंद्र की सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत का आरक्षण मिलता है। इसके अलावा, हाउसिंग योजनाओं में कई बार ईडब्ल्यूएस का कोटा देखने को मिलता है, जिसे इसी ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र के आधार पर हासिल किया जा सकता है।

ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र कैसे बनवाएं?

ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र बनवाने के लिए पहले तहसील और सीएससी सेंटर के चक्कर काटने पड़ते थे, लेकिन यह प्रक्रिया अब और सरल कर दी गई है। ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र ऑनलाइन माध्यम से भी घर बैठे बनवाया जा सकता है। पात्र आवेदक अब जरूरी दस्तावेज के साथ आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? इसके लिए नीचे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दिया गया है-

  • उत्तर प्रदेश सरकार के आधिकारिक वेबसाइट पर https://edistrict.up.gov.in पर विजिट करें और लॉग इन बटन में सिटिजन लॉगइन (ई-साथी) पर क्लिक करें।
  • नया पेज खुलने पर दाईं ओर दिख रहे ‘नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण’ पर क्लिक कर यूजर रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन कर लें। जिसमें आपको अपना नाम, पता समेत अन्य बायोडाटा भरना होगा। जिसके बाद आपकी यूजर आईडी बन जाएगी।
  • अब दोबारा से सिटिजन लॉगइन पर विजिट करने के बाद यूजरआईडी के माध्यम से लॉगइन कर लें। इसके बाद वेबसाइट पर उपलब्ध सेवाओं की सूची में से ईडब्ल्यूएस के लिए Apply for Income & Asset Certificate का चुनें।
  • आधार ई-केवाईसी के माध्यम से सत्यापन होगा, जिसके बाद आवेदन का फॉर्म खुल जाएगा। फॉर्म में कुल 6 भागों में जानकारी भरनी होती है, जिसमें व्यक्तिगत विवरण, पते का विवरण, आय का विवरण, संपत्ति का विवरण देना होता है।
  • फॉर्म भरने के बाद, आवेदक की पासपोर्ट साइज फोटो, स्व-घोषणा पत्र, पहचान और पते के प्रमाण के लिए आधार कार्ड या राशन कार्ड, परिवार का आय प्रमाण पत्र आदि भी अपलोड करने होंगे।
  • फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारियों को भरने और जरूरी दस्तावेजों को अपलोड करने के बाद सबमिट कर दें, जिसके बाद आवेदन शुल्क का भुगतान होगा, जिसे ऑनलाइन माध्यमों जैसे यूपीआई या कार्ड से कर सकते हैं।
  • इसके बाद, आपको मिलने वाले अप्लीकेशन नंबर को प्रिंट कर लें या सुरक्षित नोट रख लें। इसके बाद आपका आवेदन राजस्व लेखपाल के पास वेरिफिकेशन के लिए पहुंच जाएगा। वेरिफिकेशन पूरा होने पर तहसीलदार की ओर से ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र जारी कर दिया जाएगा। इसके अलावा, सीएसएसी सेंटर में भी संपर्क कर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाया जा सकता है।