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उपभोक्‍ता फोरम के आदेश पर अंसल ने बुजुर्ग को वापस की ठगी की रकम lucknow news

अंसल एपीआइ ने फ्लैट में बताया ज्यादा दी कम जमीन। उपभोक्ता फोरम के आदेश पर देने पड़े 5.27 लाख रुपये।

By Anurag GuptaEdited By: Published: Thu, 22 Aug 2019 10:10 AM (IST)Updated: Thu, 22 Aug 2019 10:10 AM (IST)
उपभोक्‍ता फोरम के आदेश पर अंसल ने बुजुर्ग को वापस की ठगी की रकम lucknow news
उपभोक्‍ता फोरम के आदेश पर अंसल ने बुजुर्ग को वापस की ठगी की रकम lucknow news

लखनऊ, जेएनएन। एपीआइ अंसल द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के लिए विकसित किए गए संतुष्टि एंक्लेव अपार्टमेंट में 100 वर्ग फीट एरिया अधिक दिखा कर आवंटी एमएल साहू को ठगा। जिस पर उपभोक्ता फोरम ने 5.27 लाख रुपये देने का आदेश दिया। डीएम ने आरसी के जरिये वसूली कर के रुपये आवंटी को वापस दिलवाया।

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जिला उपभोक्ता फोरम द्वितीय के अध्यक्ष शिवदान यादव और सदस्य चंचल जैन की पीठ ने ये आदेश मोहन लाल साहू की याचिका पर दिया। मोहन लाल साहू की शिकायत थी कि सुशांत गोल्फ सिटी ने संतुष्टि एंक्लेव अपार्टमेंट विकसित किया था। इसमें आवंटी को उसके फ्लैट में 100 वर्ग फीट अधिक क्षेत्रफल बताया गया। मौके पर ये भूमि थी ही नहीं। करीब 37.76 लाख रुपये आवंटी से अंसल ने लिए। जमीन कम होने पर उस भूमि का रिफंड कंपनी नहीं कर रही थी। इसके बाद शिकायकर्ता ने उपभोक्ता फोरम में शिकायत की।

फोरम ने डीएम को आदेश दिया कि कंपनी को 5.27 लाख रुपये की वसूली आरसी काट कर दी जाए। इस पर एपीआइ अंसल से आठ अगस्त को 5.27 लाख रुपये की वसूली करके उपभोक्ता फोरम को उपलब्ध कराए गए। यहां से पीडि़त को मंगलवार को यह धन अपने खाते में प्राप्त हो गया है।


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