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वोटर लिस्ट में नाम दर्ज कराने का एक और मौका

- भारत निर्वाचन आयोग की सूची के लिए पुनरीक्षण - 26 दिसंबर से 31 जनवरी तक पुनरीक्षण, चार दिन

By JagranEdited By: Published: Wed, 20 Dec 2017 07:29 PM (IST)Updated: Wed, 20 Dec 2017 07:29 PM (IST)
वोटर लिस्ट में नाम दर्ज कराने का एक और मौका
वोटर लिस्ट में नाम दर्ज कराने का एक और मौका

- भारत निर्वाचन आयोग की सूची के लिए पुनरीक्षण

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- 26 दिसंबर से 31 जनवरी तक पुनरीक्षण, चार दिन विशेष अभियान

- डेढ़ हजार मतदान केंद्रों पर मिलेंगे फार्म

जागरण संवाददाता, लखनऊ : अगर आपका नाम विधान सभा मतदाता सूची में नहीं तो अभी से तैयार हो जाइए भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर 26 दिसंबर से मतदाता सूची का पुनरीक्षण अभियान शुरू हो रहा है, जिसमें मतदाता बनने का एक और मौका है।

जिला निर्वाचन अधिकारी कौशल राज शर्मा के मुताबिक भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर राजधानी के सभी मतदान केद्रों पर मतदाता सूची का पुनरीक्षण शुरू हो रहा है। प्रत्येक कार्य दिवस के दिन 1446 मतदान केंद्रों के 3466 बूथों पर पुनरीक्षण होगा। 31 जनवरी तक चलने वाले अभियान के दौरान 31 दिसंबर, 7, 21 और 28 जनवरी को विशेष अभियान चलाया जाएगा। सभी बीएलओ को निर्देश दिए गए हैं कि आवेदन फार्म भराएं और उनकी रसीद आवेदकों को दें। अगर कहीं पर भी बीएलओ के गैरहाजिर होने या फिर उनकी जगह दूसरे के काम करने की शिकायत मिली तो सख्त कार्रवाई होगी।

तीन तरह की होती हैं सूचियां

दरअसल मतदाता सूची तीन तरह की होती हैं। एक सूची जो भारत निर्वाचन आयोग द्वारा तैयार की जाती है उससे विधान सभा और लोक सभा चुनाव में मतदान होता है। वहीं नगर निगम और नगरीय पंचायतों की सूची राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अपडेट की जाती है। जबकि ग्राम पंचायतों की सूची अलग होती है। इसलिए आवश्यक नहीं है कि आपका नाम अगर एक सूची में है तो बाकी में भी होगा। इसलिए जब-जब भी पुनरीक्षण हो सूची में नाम अवश्य कंफर्म कर ले ताकि ऐन वक्त पर वोट डालने से वंचित नहीं रहें।

भरने होंगे यह फार्म

-मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए फार्म-6 भरना होगा

-इसके लिए निवास प्रमाणपत्र, एक फोटोग्राफ, जन्म प्रमाण पत्र ले जाना होगा।

संशोधन के लिए-मतदाता सूची में नाम या पते के संशोधन के लिए फार्म-8 भरना होगा।

ट्रांस पोजीशन : एक ही विधानसभा में अगर मतदाता का पता बदला हो तो उसे फार्म-8 ए भरना होगा।

ओवरसीज नागरिकों के लिए : विदेश में रहने वाले भारतीयों को मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए फार्म-6 ए भरना होगा।


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