इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा- अफसरों में आदेश नहीं मानने की आदत खेदजनक, प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा तलब
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के अधिकारियों में कोर्ट आदेश की अवहेलना की बढ़ती आदत को राज्य के लिए खेदजनक करार दिया है। कोर्ट ने कहा कि अधीनस्थ अधिकारियों को कोर्ट के पहले ही निर्देश का पालन करने का आदेश दिया जाए।
प्रयागराज, जेएनएन। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के अधिकारियों में कोर्ट आदेश की अवहेलना की बढ़ती आदत को राज्य के लिए खेदजनक करार दिया है। कोर्ट ने कहा कि अधीनस्थ अधिकारियों को कोर्ट के पहले ही निर्देश का पालन करने का आदेश दिया जाए। आदेश पालन नहीं होने से वादकारी को अवमानना याचिका के लिए मजबूर होना पड़ता है। इसके बाद भी अधिकारी आदेश का पालन नहीं करते। कोर्ट ने मोनिका गर्ग प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा को नोटिस जारी कर तलब किया है।
यह आदेश न्यायमूर्ति वीके बिड़ला ने दीप्ति मिश्रा की अवमानना याचिका पर दिया है। प्रमुख सचिव पर कोर्ट के 14 नवंबर 2017 के आदेश की अवहेलना करने का आरोप है। कोर्ट ने 23 जून 2020 को आदेश का पालन करने का समय दिया था, फिर भी उसका पालन नहीं किया गया। अब कोर्ट ने प्रमुख सचिव को हाजिर होकर स्पष्टीकरण देने को कहा है कि क्यों न उन्हें अवमानना में दंडित करने के लिए उनके खिलाफ आरोप निर्मित किया जाए।